दुकानदार ने खराब सामान बदलने से मना किया? यहां करें शिकायत – जानिए पूरा प्रोसेस
हर ग्राहक को ये जानना जरूरी है कि वह केवल सामान खरीदने वाला नहीं, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता है. दुकानदार या कंपनियों को आपकी शिकायत नजरअंदाज करने का कोई हक नहीं है. अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना न सिर्फ आपका हक है बल्कि ज़िम्मेदारी भी है.

Consumer Act: अक्सर दुकानों पर हम एक बोर्ड देखते हैं – "बिका हुआ माल वापस नहीं होगा". ये लाइन सुनते ही कई ग्राहक घबरा जाते हैं और खराब सामान लेकर भी चुपचाप घर चले जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बोर्ड लगाना गैरकानूनी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुकानदार आपको खराब या डिफेक्टिव सामान बदलने से मना कर सकता है.अगर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा है जो टूटा हुआ है, खराब है, एक्सपायर्ड है या फिर जैसा बताया गया था वैसा नहीं है, तो आप उसे वापस करने, बदलवाने या रिफंड करवाने का पूरा अधिकार रखते हैं.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: आपके अधिकार
Consumer Protection Act 2019 के तहत हर ग्राहक को ये अधिकार प्राप्त हैं:
1.खराब या डैमेज्ड प्रोडक्ट मिलने पर उसे वापस करने का अधिकार
2. रिप्लेसमेंट (बदलवाने) का अधिकार
3. फुल रिफंड का अधिकार
4. कंपनसेशन/मुआवजा पाने का अधिकार यदि नुकसान हुआ है
5. सही जानकारी पाने का अधिकार – यानी सामान का सही विवरण, कीमत, वारंटी आदि
अगर कोई दुकानदार जानबूझकर खराब सामान देकर बदलने से इनकार करता है या झूठ बोलकर बेचे तो वो उपभोक्ता कानून का उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
शिकायत कैसे करें? आसान स्टेप्स
यदि आपको खराब प्रोडक्ट मिला है और दुकानदार या कंपनी मदद नहीं कर रही, तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
1. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल करें
टोल-फ्री नंबर: 1800-11-4000 , 1915
ये नंबर सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक काम करते हैं।
2. ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से शिकायत
वेबसाइट पर जाएं:pgportal.gov.in
यहां आपको “Consumer Grievance” सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी.
3. मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत
Google Play Store या Apple App Store पर जाकर “Consumer App” या “CPGRAMS” सर्च करें और डाउनलोड करें.
ऐप में लॉगिन करके अपनी शिकायत दर्ज करें. प्रोडक्ट, दुकानदार की जानकारी, बिल और प्रूफ़ की फोटो अपलोड करें.
अगर शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही हो?
अगर आपकी ऑनलाइन शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है या आपको संतोषजनक समाधान नहीं मिला है, तो आप आगे बढ़कर अपने जिले के जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) में केस फाइल कर सकते हैं.
2 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई जिला फोरम में होती है.
केस दर्ज करने के लिए आपके पास बिल, खरीद की तारीख, फोटो, दुकानदार की डिटेल और शिकायत का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए.
अगर शिकायत सही पाई गई तो क्या मिलेगा?
आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है.
खराब सामान की जगह नई चीज़ (रिप्लेसमेंट) मिल सकती है.
अगर आपको मानसिक या आर्थिक नुकसान हुआ है तो मुआवज़ा (Compensation) भी मिल सकता है.
अपने अधिकारों को जानिए और आवाज़ उठाइए
हर ग्राहक को ये जानना जरूरी है कि वह केवल सामान खरीदने वाला नहीं, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता है. दुकानदार या कंपनियों को आपकी शिकायत नजरअंदाज करने का कोई हक नहीं है. अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना न सिर्फ आपका हक है बल्कि ज़िम्मेदारी भी है.
अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है, तो यह जानकारी ज़रूर साझा करें. एक जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है.