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पुरानी कार के GST दर को लेकर चल रही फर्जी खबरें, आम नागरिक को नहीं देना होगा कोई टैक्स | जानें इसकी असली सच्चाई

सोशल मीडिया पर यूज्ड कारों को लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। इनमें बताया जा रहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की सेकंड यूज्ड कार बेचने पर 18% का जीएसटी देना होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टैक्स आम नागरिक पर लागू नहीं है। यह सिर्फ उन रजिस्टर्ड कम्पनियों के लिए हैं। जो सेकंड हैंड कार का बिजनेस करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मार्केट में Cars 24,Spinny, OLX Autos और कई अन्य बड़ी कंपनियां हैं।
पुरानी कार के GST दर को लेकर चल रही फर्जी खबरें, आम नागरिक को नहीं देना होगा कोई टैक्स | जानें इसकी असली सच्चाई
राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में ओल्ड कारों पर लगाई गई GST दर को लेकर एक ऐसी भ्रामक खबरें चल रही है। जो देश की आम जनता को परेशान कर रही हैं। इससे केंद्र सरकार को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर फर्जी तरीके जनता को फंसाने में कामयाब हुई थी। ठीक उसी तरह से यह खबर भी एक अफवाह की तरह चल रही है। लेकिन असल सच्चाई क्या है।  इसको थोड़ा दिमाग से समझना होगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूज्ड कार यानी ओल्ड कार खरीदने पर आपको 18% का टैक्स देना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एक-एक कर आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि आखिर ओल्ड कार पर  कब और कहां यह टैक्स देना है।

क्या पुरानी कार पर 18% GST देना होगा? 


आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में यूज्ड यानी पुरानी कार के टैक्स दरों में बदलाव हुआ है। यह टैक्स पहले 12% था।  जिसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसी को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बता दें कि सोशल मीडिया पर जीएसटी के दरों को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं। वह पूरी तरीके से झूठी है। चलिए उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि आपने कोई कार 12 लाख रूपये में खरीदी और उसे आप 9 लाख रूपये में बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से इस पर 18% जीएसटी लगना चाहिए। यहां आपको पुरानी कार को बेचने में 3 लाख का घाटा हो रहा है। तो जब पहले से ही आपको नुकसान हो रहा है। तो क्या उसके लिए भी 18% जीएसटी देना होगा ? अब ऐसे में आपको बता दें कि आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है। चाहे वह कार किसी आदमी के नाम रजिस्टर्ड हो या फिर किसी कंपनी के नाम हो। अगर आप नुकसान में है। तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। एक और जानकारी बता दें कि आम आदमी के लिए अपनी पुरानी कार बेचने पर कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। चाहे वह मुनाफे में बिकी हो या फिर घाटे में बेची गई हों। 

आखिर किन यूज्ड कारों पर लगेगा यह टैक्स? 


जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुरानी कारों पर जो दर है। वह 12% से बढ़ाकर 18%   किया गया है। इनमें पहले 1200 सीसी और 4000 मि.मी. तक की लंबी कारों पर यह दर 12% था। लेकिन अब इस कैटेगरी में EV और कई अन्य तरह के व्हीकल को भी सरकार ने शामिल किया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो यूज्ड कारों का बिजनेस करते हैं। उन पर ही यह टैक्स दर लागू होगा। आम आदमी के द्वारा किसी भी तरह की कार बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

क्या यूज्ड कारों का बिजनेस करने वाले घाटे में भी भरेंगे GST? 


आम आदमी के लिए तो हमने बात कर ली कि उसे किसी भी तरह की यूज्ड कारों को बेचने में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो लोग यूज्ड कारों का बिजनेस कर रहे हैं। क्या उनको घाटे में भी टैक्स देना होगा ? ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह का बिजनेस करने वाले दुकानदार को यूज्ड कार को बेचने में हुए घाटे के दौरान कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

इन लोगों पर लगेगा GST  


अब आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रही थी। वह तो खत्म हो गई होगी। लेकिन हम आपको एक बार दोबारा से समझा दें कि सरकार द्वारा यह टैक्स उन्हीं लोगों से लिया जा रहा है। जिन्होंने यूज्ड कारों का बिजनेस कर रखा है। जैसे मार्केट में कई बड़े नाम है। इनमें Cars 24, Spinny, OLX Autos इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी अलग-अलग नाम से फर्म रजिस्टर्ड करा कर इन कारों का बिजनेस कर रहे हैं। यह सभी आपसे आपकी कार को जिस दाम में खरीद रहे हैं और उसके बाद आगे यह जिस दाम में ग्राहक को बेचेंगे। उस पर यह टैक्स लागू होगा। अगर आपने भी अपनी कोई कार इनको बेची है। तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यह कंपनियां आपसे गाड़ी को जब खरीदती हैं। तो उसके बाद उसकी मरम्मत करवा के 1 या 2 लाख या कार की जो भी कंडीशन होती है। उसके अनुसार आपसे खरीदी गई कार के दाम के अलावा एक अलग दाम तय करती हैं। जिनमें कार का मेंटेनेंस, अपना प्रॉफिट और सरकार को दिया जाने वाला टैक्स भी इन्क्लूड रहता है। कुल मिलाकर सिर्फ यूज्ड कारों का बिजनेस करने वाली कंपनियों को ही यह टैक्स सरकार को देना होगा। 

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