Advertisement

आज से UPI के लेनदेन करने में बदल गए ये नियम, जानिए क्या हुए बदलाव

UPI New Rules: इन नियमो के के तहत उपयोगकर्ता पहले से ज्यादा धनराशि भेज सकेंगे। इसके साथ ही , UPI में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है।
आज से UPI के लेनदेन करने में बदल गए ये नियम, जानिए क्या हुए बदलाव
Photo by:  Google

UPI New Rules: आज यानी 1 जनवरी 2025 से UPI के उपयोगकर्ता कई एहम बदलाव किये गए है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने UPI लेनदेन को और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है।  इन नियमो के के तहत उपयोगकर्ता पहले से ज्यादा धनराशि भेज सकेंगे।  इसके साथ ही , UPI में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ...

UPI 123 Pay की लेनदेन सीमा बढ़ी 

RBI ने फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता के लिए बनाये गए है UPI 123 pay की लेनदेन सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।  अब 1 जनवरी 2025 से UPI 123 pay के माध्यम से रोजाना 10 ,000 का भुगतान किया जा सकेगा। जो पहले 5000 था , यह बदलाव UPI 123 pay उपयोगकर्ता को ज्यादा धनराशि ट्रांसफर करने की सुविधा देगा।  

हालांकि, स्मार्टफोन ऐप्प जैसे Phonepe , Paytm , GogglePay पर लेनदेन की सीमा पहले जैसे ही रहेगी।  उपयोगतकर्ता UPI के जरिए प्रतिदिन 1 लाख रूपये का लेनदेन कर सकते है।लेकिन कुछ विशेष मामलो, जैसे कॉलेज फीस और अस्पताल भुगतान के लिए , यह सीमा 5 लाख तक बढ़ाई गयी है।  

UPI Circle 

UPI सर्किल फीचर को 2024 में पेश किया गया था।  और अगले साल से इसे सभी UPI -सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया जाएगा।  फिलहाल ये साल BHIM एप उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है।  इस सुविधा के तहत उपयोगकर्ता अपने परिवार या दोस्तों को शामिल कर सकते है।  ताकि दूसरा व्यक्ति बिना बैंक खाता जोड़े भुगतान कर सके।  मुख्य उपयोगकर्ता इस फीचर में दूसरे उपयोगकर्ता के खर्च की सीमा तय कर सकता है।  

UPI सर्किल फीचर के विकल्प 

फुल डलिकेशन - इसमें सेकेंडरी यूजर एक समय सीमा तय तक पूरी लेनदेन कर सकता है।  

पॉर्टिकल डेलीकेशन - इसमें सेकडरी यूजर केवल लेनदेन की शुरुआत कर सकते है।  जानकी प्राइमरी यूजर UPI पिन के जरिए इसे पूरा करना होगा।  

UPI सर्किल के ये है नियम 

प्राइमरी 5 सेकेंडरी यूजर को जोड़ सकता है। 

प्रति लेनदेन की सीमा 5000 और प्रति माह की सीमा 15000 होगी। 

सेकेंडरी यूजर के लिए पासकोर्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। 

Advertisement
Advertisement