Advertisement

अब अगर गाड़ी चालक के पास नहीं हुए ये कागजात तो पुलिस तुरंत जब्त कर लेगी वाहन, जारी हुआ नया नियम

Delhi Car pollution New Rules: अगर आपके पास (PC ) सर्टिफकेट नहीं है या फिर एक्सपायर हो चूका है तो मोटर विहिकल एक्ट के तहत 1988 की धारा,190 (२) के तहत आपका चालान काटा जाएगा। इस एक्ट में 10 हजार रूपये का जुर्माना या फिर 6 महीने जेल जाने का प्रवधान है।
अब अगर गाड़ी चालक के पास नहीं हुए ये कागजात तो पुलिस तुरंत जब्त कर लेगी वाहन, जारी हुआ नया नियम
Photo by:  Google

Delhi Car pollution New Rules: जिन भी शहरो में पॉल्यूशन ज्यादा होता है।वहा पॉल्यूशन अंडर कण्ट्रोल सर्टिफिकेट (PUC ) का अनिवार्य माना जाता है।  दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस इस सर्टिफिकेट को लेकर काफी सख्त रहती है।जिसके चलते जमकर चेकिंग की जाती है।पुलिस ने 4 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगो के चलान किए है।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से.....

इस एक्ट के तहत काटा जाएगा चालान 

अगर आपके पास (PC ) सर्टिफकेट नहीं है या फिर एक्सपायर हो चूका है तो मोटर विहिकल एक्ट के तहत 1988 की धारा,190 (२) के तहत आपका चालान काटा जाएगा। इस एक्ट में 10 हजार रूपये का जुर्माना या फिर 6 महीने जेल जाने का प्रवधान है।इसके आलावा ट्रांसपोर्ट विभाग पीयूसी न होने पर गाडी के ओनर का ड्राइविंग लाइसेंस ३ महीने के लिए ससपेंड भी कर सकते है। अगर PUC के सर्टिफकेट होने के बाद भी गाडी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है तब 7 दिन के अंदर आपको नया PUC सर्टिफकेट लेना है।  

इस सर्टिफिकेट का होना होगा जरुरी 

अगर किसी के पास यह सर्टिफिकेट नहीं होता है है तो उसका 10 हजार रूपये का चालान काटा जा सकता है।  इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 तक का खर्च आता है।  दिल्ली एनसीआर में PUC सर्टिफिकेट होना बेहद जरुरी है।  इससे पता चलता है की आपकी गाडी कितना पॉल्यूशन कर रही है।  वही आपको बता दे, ट्रैफिक की उन गाड़ियों पर ज्यादा नजर रहती है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है। इस सर्टिफिकेट को तभी जारी किया जाता है जब PUC सेंटर पर चेकिंग के दौरान गाडी तय सीमा के दायरे पर पायी जाती है।  अगर आपकी गाडी पॉल्यूशन करती है तो इसके लिए गाडी की रिपेयरिंग या टुइनिंग के लिए कहा जाता है।  इतना ही नहीं दिल्ली के कई पेट्रोल पंप और वर्कशॉप पर पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर की लिस्ट जारी की गयी है।

Advertisement

Related articles

Advertisement