बेंगलुरु की अदालत ने मोदी की मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ F.I.R दर्ज करने का दिया आदेश, चुनावी बॉन्ड में हुई ज़बरन वसूली
केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई इस वक़्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है। बेंगलुरु की अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई इस वक़्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है। बेंगलुरु की अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश से मोदी और बीजेपी के लिए मुश्किल ज़रूर बढ़ जाएगी क्योंकि अब विपक्षी पार्टी इस आदेश का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर हमलावर होगी और एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाएगी।
किसकी शिकायत पर कोर्ट ने दिया आदेश ?
दरअसल, ये पूरा मामला जनाधिकार संघर्ष संगठन सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर की शिकायत पर विशेष प्रतिनिधि अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आदर्श अय्यर ने अपनी शिकायत में इस बात का ख़ुलासा किया था कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य लोगों ने चुनावी बॉन्ड ज़रिए ज़बरन डरा-धमकाकर वसूली की है। कोर्ट के बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब तिलक नगर पुलिस केंद्रीय मंत्री और अन्य के ख़िलाफ़ जल्द एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरी करेगी।
क्या है चुनावी बॉन्ड
ग़ौरतलब है कि 2018 में चुनावी बॉन्ड की योजना शुरू की थी। अब पार्टी ने यह कहा था कि चुनावी बॉन्ड शुरू करने के उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नक़द चंदे की जगह लेना था ताकि पार्टी की मिलने वाली फ़ंडिंग पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी हो। आपको बता दें की चुनावी बॉन्ड के ज़रिए राजनीतिक दलों को चांद दिया जाता था लेकिन ख़ुलासा नहीं होता था इसको लेकर विपक्ष ने भी केंद्र पर कई बार आरोप भी लगाए की भाजपा तमाम कम्पनियों ज़बरन वसूली चुनावी बॉन्ड के ज़रिए ज़बरन वसूली कर रही है। इसको लेकर विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। अब ये देखना होगा की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या कारवाई करती है।