आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने जेल से रिहाई का आदेश दे दिया है। बता दें कि 2 सितंबर को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 36 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 36 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से रिहाई का आदेश मिल गया है। बता दें कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा ?
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैक्शन नहीं लिया है। बता दें कि ED ने आप नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने रिहाई का आदेश सुनाते वक्त का कहा कि आप विधायक पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। लेकिन उन पर केस चलाने की मंजूरी नहीं है। ED ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने आप विधायक को 1 लाख के मुचलके पर दिया रिहाई का आदेश
बता दें कि कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 1 लाख के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया है। ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 110 पन्नों की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है।
आप विधायक पर क्या है आरोप ?
ईडी द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती के जरिए बड़ी मात्रा में कैश जमा किया था। आप विधायक पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम कई अचल प्रॉपर्टी खरीदी थी। बता दें कि अमानतुल्लाह खान ने साल 2018 से लेकर 2022 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए। वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को पट्टे पर देकर बड़ा मुनाफा कमाया था। इन पर कुल 36 करोड़ रूपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।