केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, वक्फ संशोधन अधिनियम- 2025 देशभर में लागू
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूरे देश में हुआ लागू, बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसे मिली थी मंजूरी। इस बीच मंगलवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस अधिनियम की अधिसूचना की जारी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 देशभर में आज से लागू होगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल-2025 से इस अधिनियम के प्रावधान लागू करती है।
सदन से कैसे पास हुआ था बिल?
दरअसल, पिछले हफ्ते केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधक विधेयक 2025 को पहले लोकसभा में पेश किया। बिल के पेश होते ही निचले सदन में विपक्ष ने जमकर विरोध किया। बावजूद इसके लगभग 12 घंटा चली मैराथन बहस के बाद सरकार ने इसे पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया। लोकसभा में इस बिल के समर्थन में 288 जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। इसी प्रकार राज्यसभा में यह बिल पेश हुआ तो ऊपरी सदन में भी लगभग 12 घंटे की सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद शुक्रवार तड़के 2:32 बजे इसे पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। राज्यसभा में इसके समर्थन में 128 जबकि विरोध में महज 95 वोट पड़े। संसद के दोनों सदनों में विरोध कर रहे विपक्ष की पार्टियों ने इसे सत्ता पक्ष की तानाशाही का बिल करार देते हुए इसे और असंवैधानिक बताया था। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद शनिवार को राष्ट्रपति की इस बिल को मंजूरी मिली थी।
In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Waqf (Amendment) Act, 2025 (14 of 2025), the Central Government hereby notifies that the provisions of the said Act shall come into effect on the 8th day of April, 2025 pic.twitter.com/I7SogEu8Aa
— IANS (@ians_india) April 8, 2025
सरकार का बयान
इस बिल को लेकर जब सदन में विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं ने विरोध किया तो सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत एनडीए गठबंधन में शामिल बड़े नेताओं ने कहा था कि यह वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब वंचित मुसलमान को उनका हक मिलेगा। इससे वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार ने इसे मुसलमान के आर्थिक सुधार का एक बड़ा और अहम कदम करार दिया था।