संभल हिंसा मामले में CM योगी ने लिया बड़ा फ़ैसला, दिए न्यायिक जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर लगातार विपक्षी पार्टी योगी सरकार और संभल प्रशासन को घेर रही है। अब इस मामले पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यानाथ ने बड़ा क़दम उठाते हुए इस पूरी घटना के लिए न्यायिक जाँच के आदेश दिए है।
उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर लगातार विपक्षी पार्टी योगी सरकार और संभल प्रशासन को घेर रही है। अब इस मामले पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यानाथ ने बड़ा क़दम उठाते हुए इस पूरी घटना के लिए न्यायिक जाँच के आदेश दिए है। संभल हिंसा में अब तक चार लोगों को जान गई है और कई घायल हुए है। राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। समिति के दो अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं। समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
समिति के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी किया गया। इसमें कहा गया है, "माननीय न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में आदेशित सर्वे के दौरान दिनांक 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक घटना, कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र थी अथवा एक सामान्य आपराधिक वारदात, जिसके कारण तमाम पुलिस कर्मी चोटिल हुए, चार व्यक्तियों की मौत हुई एवं संपत्ति का भी नुकसान हुआ, की जनहित में जांच आवश्यक है।"
ग़ौरतलब है कि 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किए जाने के बाद संभल में बवाल बढ़ गया। संभल की एक अदालत के आदेश पर दूसरा सर्वेक्षण सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ और मौके पर भीड़ जमा होने लगी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के मुताबिक़ पहले तो भीड़ ने सिर्फ नारे लगाए और फिर कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, पत्थरबाजों के तीन समूह तीन दिशाओं से आ रहे थे और जैसे ही सर्वेक्षण दल बाहर निकल रहा था, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बाद में दल को सुरक्षित तरीके से इलाके से बाहर निकाल लिया गया।