FSSAI का नया आदेश ! 45 दिन से कम एक्सपायरी वाली चीजें नहीं बेच सकेंगे ! पोर्टल पर दिखाना होगा डाटा!
FSSAI: फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि अब कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिकने वाली चीजें जो 45 दिन से कम एक्सपायर होने में बची है। उन चीजों को नहीं बेच सकेंगे।
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FSSAI: फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने एक नया आदेश पारित किया है। इस नियम को 16 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। FSSAI ने देश के सभी खाद्य निर्माता और आयातकों को आदेश दिया है कि 45 दिन से कम एक्सपायरी वाली चीजें नहीं बेच सकेंगे। इसमें कई तरह के नियम लागू किए गए हैं।
FSSAI का आदेश रिजेक्टेड और एक्सपायरी फूड आइटम्स का डाटा अपलोड करें
FSSAI ने आदेश दिया है कि सभी लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता और आयातक FOSCOS के जरिए रद्द और खराब हो चुके फूड आइटम्स का डाटा अपलोड करें। यह आदेश रिपैकर्स और रीलेवलर्स पर लागू होगा। कुल तीन अहम क्षेत्रों के लिए के यह नियम लागू किया गया है। इनमें आंतरिक गुणवत्ता या निरीक्षण में फेल होने पर, फूड सप्लाई चेन में रिजेक्ट होने वाले सभी उत्पाद की मात्रा और वस्तु का डिस्पोजल नियम शामिल है।
आखिर FSSAI ने क्यों दिया यह आदेश ?
दरअसल, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया का मकसद है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का दोबारा इस्तेमाल और उसे रीब्रांडिंग करके बेचने से रोकना है। हालांकि FOSCOS जहां पर डाटा अपलोड करना है। उसे अभी डेवलप किया जा रहा है। नियामक को कहा गया है कि वह अभी से ही खाद्य व्यवसायों से जरूरी डाटा इक्कठा करें। ताकि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके। तो इसकी तैयारी पहले से सुनिश्चित हो सके।
45 दिन से कम की एक्सपायरी चीजों की डिलीवरी पर रोक
FSSAI ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिनकी एक्सपायरी डेट से 45 दिन से कम बची है। उन चीजों की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। यह आदेश सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी दिया गया है। जो इन सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं।
किसी भी तरह की शिकायत का ऑनलाइन होगा निपटारा
इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उपभोक्ता मंत्रालय सामने आया है। किसी भी तरह के शिकायत को लेकर मंत्रालय जल्द ही आने वाले 24 दिसंबर को ई-जागृति नाम का ऐप शुरू कर सकता है। इसमें कई तरह के फीचर्स उपलब्ध होंगे। कमाल की बात यह है कि आप यहां बोल कर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।