हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, हुड्डा के करीबी विधायक धर्म सिंह छोड़कर को सरेंडर का निर्देश
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ़्तारी का आदेश सुनाया है। कांग्रेस विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था और उनके ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट भी जारी था लेकिन विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था अब कोर्ट ने सरेंडर का निर्देश दिया है।
Haryana में चुनावी माहौल गर्म है। राहुल गांधी रैलियाँ कर कांग्रेसियों की नैया पार कराने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन इसी बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर ऐसा एक्शन लिया है। राहुल गांधी के होश ठिकाने लग गए हैं। क्योंकि हाईकोर्ट के एक फ़ैसले ऐन वक़्त पर कांग्रेस का खेल बिगड़ गया है।दरअसल
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है।
कोर्ट ने कहा- ऐसा ना करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए।
बता दें कि कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोड़कर के ख़िलाफ़ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एजेंसियां धर्म सिंह छोड़कर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
बस इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के ख़िलाफ़ सख़्ती दिखाई। और सरेंडर ना करने पर गिरफ्तार का आदेश सुना दिया। बता दें कि कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोड़कर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के आरोपों में ईडी की रडार पर हैं। उनके खिलाफ पहले वारंट जारी हो चुका है.. बावजूद उसके भी वो खुलेआम घूम रहे थे इसलिए अब उनके सरेंडर करने का आदेश आ गया है बता दें कि धर्म वीर छोड़कर मौजूदा विधायक भी हैं और पानीपत के समालखा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके सरेंडर करने से कांग्रेस की ये सीट फँसती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहां अब मुक़ाबला काफ़ी टफ होता दिख रहा है कांग्रेस प्रत्याशी भ्रष्टाचार की वजह से दूसरी पार्टियों के निशाने पर हैं। और बीते दिनों से बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अचानक विधायक के खिलाफ कोर्ट के फ़ैसले ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। चलिए अब ये भी बताते हैं कि आख़िर ।
कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोड़कर पर क्या आरोप हैं
धर्म सिंह पर गुरुग्राम पुलिस ने साई आईना फम्र्स लिमिटेड को धोखाधड़ी देने का आरोप लगाया था।
कहा गया फ़र्म से 1497 लोगों से घर के बदले 360 करोड़ रुपये लिए गए।
सभी लोगों को गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर बनाकर देने का भरोसा दिया लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया।
गुरुग्राम पुलिस की FIR के आधार पर ही केस दर्ज किया है ।
ED ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया था।
अब इस मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोड़कर पर सख़्ती दिखाई है। और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस को भी फटकार लगाई है क्योंकि ग़ैर ज़मानती वारंट जारी होने के बाद भी विधायक साहब खुलेआम प्रचार प्रसार करते हुए घूम रहे थे। लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी। अब कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेंस विधायक पर सख़्ती बढ़ाई गई है।