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Kadak baat : High Court में फिर फंस गए Bibhav Kumar, AAP में आया सियासी बवंडर

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है ।

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01 Jun 2024
( Updated: 11 Dec 2025
05:19 AM )
Kadak baat : High Court में फिर फंस गए Bibhav Kumar, AAP में आया सियासी बवंडर

Kadak baat : एक तऱफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का वक्त पास आ गया है। एक तरफ स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट कर उनका पीए बिभव कुमार चारों तरफ से फंस गया हैं।क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बिभव के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं, जिससे बिभव का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। क्योंकि निचली अदालत ने तो बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब हाईकोर्ट में भी मामला फंसता दिखाई दे रहा है।दरअसल हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बिभव का विरोध किया, तमाम सबूत पेश किए हैं। जिससे बिभव का खेल एक मिनट में बिगड़ गया। 

केजरीवाल भी जाएंगे जेल, बिभव का भी बिगड़ा खेल 

तो बताते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ,कैसे दिल्ली पुलिस ने बिभव की एक मिनट में सारी हेकड़ी निकाल दी।

दरअसल बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी ।बिभव ने ना सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया, बल्कि मुआवजे की भी मांग की ।बिभव ने याचिका में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की ।

हाईकोर्ट के जज ने इस केस में बिभव के वकील की दलील भी सुनी और दिल्ली पुलिस के वकील की दलील पर ध्यान दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने विरोध किया ,याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि- यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है वहीं विभव के वकील ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. और कहा कि -इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. बिभव के खिलाफ कोई आरोप नहीं है गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार/वजह आरोपी को नहीं बताए गए. गिरफ्तारी  के आधार को लिखित में दर्ज करना आवश्यक होता है. सीआरपीसी 41 के नियमों का उल्लंघन हुआ है जब कोई बरामदगी नहीं होनी थी, तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी ।

बिभव ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की,ये बात खुद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कबूल कर चुके हैं। स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट भी बयां कर रही है कि उनके साथ मारपीट हुई है।बावजूद उसके भी बिभव के वकील कोर्ट में बोल रहे हैं कोई मारपीट नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है अगर सबूत नहीं हैं तो कैसे मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान आ गए।और क्यों दिल्ली पुलिस बिभव को लेकर मुंबई पहुंची। ये इसके पीछे का खेल भी बता देते हैं, दिल्ली पुलिस बिभव को लेकर मुंबई इसलिए पहुंची थी क्योंकि बिभव ने वहां पर अपना फोन फार्मेट किया था। तो जाहिर सी बात को कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश बिभव कर रहे थे। तो अब सबूत ना होने की बात कहकर खुद ही बिभव के वकील ने उन्हें फंसा दिया है।

हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगाई थी।जिसमें मांग की गई थी मारपीट मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोका जाए।हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई और कहा कि जब पीड़ित खुद सामने आकर केस को लेकर बात कर रही है तो याचिकाकर्ता को क्या दिक्कत है। तो ऐसे में याचिकाकर्ता को कोर्ट ने तुरंत उलटे पांव खदेड़ दिया। कोर्ट फिलहाल इस मामले पर सख्त रुख अपना रहा है।उससे तो लग नहीं रहा कि बिभव को राहत मिलेगी क्योंकि मामला एक राज्यसभा सांसद वो भी महिला के साथ मारपीट का है।तो ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का खेल खराब होता दिखाई दे रहा है।

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