Kadak Baat : केजरीवाल के साथ सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने ED-CBI से मांग लिया जवाब
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है।दूसरी तरफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं।
एक तरफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं। जेल से बाहर आने के लिए नई नई दलीलें लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी है।सीएम साहब जेल से बाहर आने के लिए नए। नए हथकंडे अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली भी। लेकिन CBI की सख्ती ने पेंच फंसा दिया। अब ऐसे में हाईकोर्ट ने केजरीवाल के साथ बड़ा खेल कर दिया है।इसी के ।
शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई टल गई है।
अब मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी, तबतक केजरीवाल जेल में बंद रहेंगे।
केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है।
फिलहाल ईडी ने इस मामले में अपना नया जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी का जवाब पढ़ते ही कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख तय कर दी।बता दें कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी ।लेकिन जमानत का विरोध करते हुए ईडी हाईकोर्ट पहुंची। और सबूत पेश किए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ED की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया था। जिसको केजरीवाल ने चुनौती दी। लेकिन यहां भी। राहत की बजाए आफत ही हाथ लग रही है। इससे पहले केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर जवाब दाखिल किया और कहा था कि।
वो ईडी की जासूसी का शिकार हैं, उनकी जमानत रद्द करने की ED की याचिका विचार करने के लायक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित पिछले फैसले के बिलकुल अलग है ।
खैर केजरीवाल के वकीलों की एक भी दलील काम नहीं आ रही है। उलटा हर फैसले में फंसते जा रहे हैं। ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि सिसोदिया के साथ भी खेल हो गया है। सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए पहुंच गए थे। खैर सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत भी हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर ED-CBI को नोटिस जारी किया है।
ED-CBI से सिसोदिया को लेकर जवाब देने के लिए कहा है।
SC में अब इस मामले में सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
दअसल 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया जमानत के लिए कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ।
"ट्रायल की गति धीमी है। इस अदालत ने आदेश दिया था कि यदि इसमें मेरी गलती नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। मैं 16 महीने से अंदर हूं और ट्रायल की गति अभी भी वही है जो अक्टूबर 2023 में थी। यह एनडीपीएस केस जैसा नहीं है और देरी पर ध्यान दिया जाए मीलॉर्ड।"
बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा। ऐसे में जवाब के साथ साथ ईडी सीबीआई सबूतों का चिट्ठा भी कोर्ट में पेश करेगी। बताएगी कि कैसे अभी जमानत देना। केजरीवाल के साथ साथ सिसोदिया के लिए घातक साबित होगा।