हाईकोर्ट के फैसले से Kejriwal हो गए परेशान, जमानत पर लगा दिया ब्रेक
हाईकोर्ट से केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक को बरकरार रखा है।
Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट से बहुत बुरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है ये फैसले सुनते ही जेल में सीएम साहब की हालत खराब हो गई है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले थे उससे चंद घंटे पहले ही ईडी ने खेल करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ऐसे ऐसे सबूत पेश किए। जिन्हें देखते ही हाईकोर्ट के जज चौंक गए। और आखिर में केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है।इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश में खामियां भी गिनवा दी है। जिससे केजरीवाल के वकील सिंघवी के भी होश उड़ गए हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ चलिए ये भी बताते हैं दरअसल ।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया।
हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज ने जमानत देते हुए ईडी के पक्ष को दरअंदाज किया था। PMLA की धारा 45 की शर्तों पर भी गौर नहीं किया। और छुटते ही केजरीवाल की जमानत का फैसला सुना दिया। इसके आगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये भी बताते हैं कोर्ट ने आगे कहा कि।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभल नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ईडी के वकील एसवी राजू ने क्या कुछ कहा चलिए ये भी सुनवाते हैं।
यानी की निचली अदालत ने एक तरफा फैसला सुनाया। और अब हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनकर केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रखी है। वैसे भी ईडी ने जवाब में ऐसे ऐसे सबूत पेश किए थे। जिससे केजरीवाल का खेल बिगड़ना तय था। ED ने ना सिर्फ 100 करोड़ के खेल को उजागर किया था। बल्कि गोवा चुनाव में कैसे शराब घोटाले के 45 करोड़ ठिकाने लगाए गए। इसका भी खुलासा किया। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आप नेताओं को बयानों को भी पेश किया। जिसमें खुलासा हो रहा था। कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे। चलिए ईडी ने कोर्ट में क्या क्या दलिलें दी। जिससे सीएम साहब फंस गए। बताते हैं ।ईडी ने कोर्ट ने कहा
"हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं नए साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं । केजरीवाल को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। 13 हवाला डीलर के बयान और गोवा के आप के स्थानीय नेताओं के बयान लिए गए हैं इनके बयानों से स्पष्ट किया है कि किस तरह हवाला के जरिए रकम गोवा चुनाव के लिए वहां पहुंचाई गई। इसका वितरण किस तरह हुआ। निचली अदालत ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से केजरीवाल की जमानत को मंजूर किया है। केजरीवाल का जमानत आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी व अवैध है "
सबूत देखते ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमीन हिलाकर रख दी। और फैसला सुना दिया । बता दिया की ट्रायल कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। खैर अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई है।अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी के पास जो सबूत हैं, उससे केजरीवाल का खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जमानत पर रोक लगते ही बीजेपी ने भी तंज कसा।
खैर अब जो आम आदमी पार्टी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर शोर मचा रही थी। कि सबूत नहीं है। केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। उस आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट के फैसले से तमाचा मारने का काम किया है।