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ने भू कानून के तहत बाहरी लोगों पर एक्शन, उत्तराखंड में खरीदी 200 हेक्टेयर अवैध भूमि पर सरकार ने किया कब्जा

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है नए भू कानून के उल्लंघन पर बाहरी लोगों पर एक्शन लिया गया है. प्रशासन ने 280 मामलों में तेजी दिखाते हुए 200 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया है
ने भू कानून के तहत बाहरी लोगों पर एक्शन, उत्तराखंड में खरीदी 200 हेक्टेयर अवैध भूमि पर सरकार ने किया कब्जा

उत्तराखंड में अवैध कारोबार पर तेजी से लगाम लगाई जा रही है। फिर चाहे अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन हो या माफियाओं की कमर तोड़ने की कार्रवाई, बिना देरी किए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच नए भू कानून के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसने पूरे उत्तराखंड में बाहरी लोगों में हड़कंप मचा दिया। दरअसल, अब बाहरी लोगों को खदेड़ने का काम तेजी से शुरू हो गया है।

नए भू कानून के तहत देहरादून जिला प्रशासन ने 280 मामलों में तेजी से कार्रवाई की है। प्रशासन ने 200 हेक्टेयर ज़मीन को बाहरी लोगों के कब्जे से मुक्त करवाया। यह कार्रवाई उन बाहरी लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बिना अनुमति के विपरीत देहरादून में ज़मीन खरीदी थी। सरकार की बिना अनुमति के ज़मीन खरीदना नए भू कानून के तहत नियमों का उल्लंघन है।

इस कार्रवाई ने उत्तराखंड में जाकर जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल, बीते दिनों ही धामी सरकार नया भू कानून लेकर आई थी, जिसके तहत बाहरी लोगों के उत्तराखंड में व्यापार के मकसद से ज़मीन खरीदने पर नियम कानून लगाए गए थे।

नए भू कानून के मुताबिक:

  • उत्तराखंड के बाहर के लोगों को राज्य में ज़मीन खरीदने से पहले सब रजिस्ट्रार को एक हलफ़नामा देना होगा।
  • हलफ़नामे में ये पुष्टि की जाएगी कि ना तो उन्होंने और उनके परिवार ने आवासीय उद्देश्यों के लिए राज्य में कहीं और 250 वर्ग मीटर से अधिक ज़मीन खरीदी है।
  • हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे।
  • पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी।
  • ज़मीनों की खरीदारी के लिए अब जिलाधिकारी अनुमति नहीं दे पाएंगे।
  • प्रदेश में ज़मीन खरीद के लिए पोर्टल बनेगा।
  • पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच ज़मीन खरीद का भी जवाब होगा।
  • ज़मीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा।
  • सभी डीएम को नियमित रूप से राजस्व परिषद और शासन को सभी ज़मीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी।
  • नगर निकाय सीमा के अंतर्गत ज़मीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही प्रयोग कर पाएंगे।
  • ज़मीन का इस्तेमाल अगर नियमों से हटकर किया गया तो इसे सरकार में निहित किया जाएगा।

इसी नए भू कानून के तहत सरकार ने 200 हेक्टेयर ज़मीन को बाहरी लोगों के कब्जे से मुक्त करवाया है। वैसे भी उत्तराखंड में बरसों से भू कानून की मांग उठ रही थी। लोगों का कहना था कि बाहरी लोग यहां आकर ज़मीनें खरीद रहे हैं, और उन ज़मीनों का व्यापार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोगों की संस्कृति के साथ-साथ प्रदेश की मूल पहचान भी खोती जा रही है। यही वजह है कि सीएम धामी ने कदम उठाया और भू कानून को अमलीजामा पहनाया।




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