Appliance Warranty: वारंटी को लेकर अब दूकानदार नहीं करेंगे झिकझिक, CCPA ने इलेक्ट्रिक कंपनी को दिए सख्त निर्देश
Appliance Warranty: अगर आप भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदना का सोच रहे है जैसे टीवी ,फ्रिज तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दूकानदार इलेक्ट्रिक सामानों पर अपनी मनमर्जी चलाते है। सरकार ग्राहकों के द्वारा इलेक्टिक उपकरणों पर बढ़ती शिकायत को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्ती में आ गई है। सरकार ने इस मामले में कहा है की इलेक्टिक बनाने वाली कंपनी को आदेश दिया गया है की इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने की तारीक की बजाय और इनस्टॉल किए तारीक से वारंटी को शुरू करे।आइए जाने इस मामले को विस्तार में
CCPA की बैठक में कई कंपनिया भी हुई शामिल
सेंट्रल कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA ) की इस बैठक में बहुत सारी इलेक्ट्रिक एप्लायंस बेचने वाली कंपनिया शामिल हुई जैसे - रिलायंस रिटेल, (Reliance Retail )LG , क्रोमा (क्रोमा) ,हेयर (हेयर) और बॉस (Boss) आदि। वहीं इस बैठक में इस मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया गया की अधिकतर ग्राहकों को इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने की तारीख से वारन्टी मिलनी चाहिए क्योकि ग्राहक उसी दिन से उपकरण को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है।वहीं अगर कंपनिया बिक्री करने की तारीख की बजाय इनस्टॉल करने की तारीख से वारंटी की सुविधा देती है तो इससे कस्टमर को लाभ मिलता है।
वारंटी पीरियड के बारे में ग्राहको को जानकारी देना है अनिवार्य
CCPA की चीफ कमिशनर निधि खरे ने इलेक्टिक उपकरण बनाने वाली कंपनिया के प्रतिनिधि को ये खासतौर पर आदेश दिया गया है की ग्राहकों को वारंटी के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ ही कंपनियों को आदेश मानने का निर्देश भी दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है की अगर ग्राहकों की तरफ से कोई शिकायत आए तो उनकी कम्प्लेन को तुरंत हल किया जाए।
किन उपकरणों पर क्या है नियम
वहीं आपको बता दे, हर उपकरण पर अलग अलग नियम है। जैसे प्रेस ,माइक्रोवेव इन उपकरणों को आप बिना इनस्टॉल किए सीधा इस्तेमाल कर सकते है। वहीं आप ऐसी, फ्रिज ,वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों में इनस्टॉल करने की जरूरत है। वैसे में इन उपकरण को इनस्टॉल करने के बाद ही वारंटी पीरियड शुरू होगी।