Airlines Bag Damage Rule: फ्लाइट में अगर आपका बैग हो जाएं डैमेज, तो इतना मिलेगा तुरंत मुआवजा ......
Airlines Bag Damage Rule: हमें जब भी कही जाना होता है हम अपनी सुविधा के तहत वाहन का चुनाव करते है। जैसे कोई कोई अपनी करा से जाना पसंद करता है , तो कोई ट्रेन से तो कई लोग फ्लाइट से भी यात्रा करना पसद करते है। वहीं अगर बात अगर हवाई यात्रा की करे तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है की समय की बचत होती है। जहां आपको बस, ट्रेन से यात्रा करने में ज्यादा समय लग जाता है , तो वहीं फ्लाइट से आप बेहद ही कम से समय में आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या इन सबके बीच ये जानते है की अगर फ्लाइट से सफर के दौरान आपके बैग को नुक्सान पहुँचता है , तो आपको कैसे मुआवजा मिल सकता है ?आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ....
जाने बैग से जुड़े नियम (Airlines Bag Damage Rule)
अगर आपको बैग के फ्लाइट में बैग को लेकर नियमों को लेकर एक नियम है। इस नियम के तहत आपके बड़े बैग का लगेज सेक्शन में रखवाना होता है। फिर आपको ये बैग फ्लाइट लैंड होने के बाद वापस मिलता है। वहीं जबकि छोटे बैग को आप अपने साथ केबिन में लें जा सकते है। इन सभी बैग के लिए वजन तय है। लेकिन कई बार ऐसे मामले में सामने आते है जिनमे ये देखने को मिलता है की जो बैग लगेज सेक्शन में रखवाए है , उनका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं होता है। जिसके कारण बैग में श्रतिग्रस्त हो जाते है। ऐसे में यात्रियों के बेगो को नुक्सान पंहुचा सकता है, जिससे उनके बैग के आलावा अंदर रखा सम्मान टूट जाता है।
बैग डैमेज होने या खोने पर क्या करें ? (Airlines Bag Damage Rule)
DGCA के नियमो के मुताबिक, आपका सामान खोने या श्रतिग्रस्त होने की सिथि में या फिर सामान को मिलने में देरी होने पर तुरंत एयरलाइन्स को सुचना दे ,सामान खोने ,या श्रतिग्रस्त होने पर आपको हवाईअड्डे को छोड़ने से पहले एयरलाइन्स से सम्पर्क करना चाहिए , और इसकी रिपोर्ट अधिकारियो को देनी चाहिए।
कितना लें सकते है मुआवजा (Airlines Bag Damage Rule)
दरअसल नियमों के मुताबिक , अगर किसी यात्री का बैग श्रतिग्रस्त होता है तो एयरलाइन्स कंपनी को यात्री को 20 हजार रूपये तक का मुआवजा देना होता है। वहीं बस इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है की घरेलु उड़ानों की फ्लाइट लैंड होने के 24 घंटो के अंदर आपको शिकायत करनी होती है। अंतराष्ट्रीय फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियो को लैंड करने के 8 दिन के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है। एयरलाइन कंपनी अगर आपके बैग के नुकसान की जिम्मेदारी लेने से मना करती है या मुआवजा नहीं देती है।