Animal Attack Compensation: अगर भेड़िया या तेंदुआ के हमले से हो जाती है मौत, यूपी सरकार दें रही है इतने लाख का मुआवजा
Animal Attack Compensation: यूपी में भेड़ियो के आतंक से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। बहराइच गांव के लोगो और बच्चों पर भेड़ियो बुरी तरह से हमला कर रहे है। तो वहीं कुछ दिनों से राजस्थान में तेंदुए ने भी लोगो के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। वहीं अब तक तेंदुआ ने आठ लोगो को मार चूका है। इसी के साथ जुलाई से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में भेड़ियों ने 11 लोगो की जान ले चूका है। सामान्य तोर पर जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो सरकार की तरफ से कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाता है।आइए जानते है इस खबर को विस्तार में..
यूपी सरकार दें रही है 5 लाख तक का मुआवजा (Animal Attack Compensation)
वहीं आपको बता दें, यूपी में अगर किसी जंगली जानवर द्वारा किसी की भी मौत हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसको मुआवजा दिया जाता है। सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख तक का कंपनसेशन देती है। हालांकि आपको बता दें , सरकार द्वारा जंगली जानवर की एक सूचि बनाई जा रही है। अगर कोई जानवर उस सूचि से बाहर होता है तो इस मामले में मुआवजा नहीं दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में जंगली जानवर के हमले में स्थायी तौर पर दिव्यांग होने पर सरकार 4 लाख रूपये देती है। तो वहीं हलकी चोट पर 1 लाख रूपये और वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर भी 1 लाख रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
अलग अलग राज्यों में है अलग अलग प्रावधान (Animal Attack Compensation)
यूपी में जंगली जानवर के हमले से मौत होने पर 5 लाख रूपये दिए जाते है। तो वहीं बिहार में राज्य सरकार की और से 10 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर दिए जाते है।सरकार का नियम है की यह मुआवजा जंगली जानवरों के चलते होने वाले नुकसान पर दिया जाएगा। वहीं बिहार सरकार ने जंगली जानवरों की सूचि जारी की है। जिसमे तेंदुआ ,बाघ , भालू ,हाथी , लकड़बग्घा , जंगली , सुवर ,भेड़िया , सियार , गेंडा ,जंगली कुत्ता ,मगरमच्छ जैसे जानवर शामिल है।
इतने तक मिलता है इन राज्यों में मुआवजा (Animal Attack Compensation)
वहीं आपको बता दें , जंगली जानवर के हमले में किसी की मौत होने पर या पूरी तरह से अपंग हो जाते है तो आपको इस सिचुएशन में 10 लाख तक ही राशि मिलेगी। तो वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 144 लाख रूपये दिए जाएंगे और अगर किसी को हल्की चोट आयी है तो उसे 24 हजार रूपये दिए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में जंगली जानवर के हमले में होने वाली मौत पर सरकार ६ लाख तक का मुआवजा देती है। वहीं इसी तरह बाकी राज्यों में इस मामले में मुआवजा दिया जाता है।