ATM Card: अब आपको भी मिलेगा एटीएम कार्ड पर इन्शुरन्स क्लेम, ऐसे जल्द करें अप्लाई
ATM Card: भारत में एटीएम कार्ड ने पैसा निकलना बहुत आसान कर दिया है। यहां जितने भी बैंक है सभी बैंक ग्राहकों के एटीएम जारी करता है। पहले के मुकाबले पैसे निकलना अब चुटकियों का काम है। पहले पैसा निकलने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था लेकिन अब बैंक ने अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे दी है। अब कहीं से कहीं भी एटीएम से हाथों हाथ पैसे निकाल सकते है। वही एटीएम कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए खूब किया जाता है।हालांकि बहुत से बैंक तरह तरह के एटीएम कार्ड जारी करते है। लेकिन क्या आपको पता है एटीएम कार्ड पर इन्शुरन्स दिया जाता है। दरअसल कुछ बैंक ऐसे होते है जो एटीएम कार्ड पर 10 लाख का इन्शुरन्स देते है। आइए जानते है कौन से एटीएम कार्ड पर मिलते है इन्शुरन्स....
एटीएम कार्ड पर मिलता है इतने लाख का इन्शुरन्स
कई बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड पर इन्शुरन्स की सुविधा देते है। जैसे ही किसी ग्राहक को एटीएम कार्ड जारी किया जाता है वैसे ही वो ग्राहक इन्शुरन्स का पात्र हो जाता है। वही ये इन्शुरन्स की राशि अलग अलग कार्ड पर अलग अलग प्रकार की होती है। अगर किसी के पास एसबीआई गोल्ड मास्टरकार्ड या वीजा कार्ड है उसे 4 लाख डेथ ऑन एयर तो 2 लाख नॉन एयर इन्शुरन्स कवर मिलता है। तो वही इसके साथ ही प्रीमियम कार्ड होल्डर को 10 लाख डेथ ऑन एयर तो वही 5 लाख का नॉन एयर कवर मिलता है। नार्मल मास्टरकार्ड पर 50 हजार रुपये तो वही प्लैटिनम मास्टरकार्ड पर 5 लाख रुपये। वीजा कार्ड पर 2 लाख का इन्शुरन्स कवर मिलता है।
ऐसे कर सकते है इन्शुरन्स क्लेम
वही आपको बता दे, एटीएम कार्ड को लेकर कुछ नियम बनाए गए है। कोई भी ग्राहक इन्शुरन्स क्लेम तभी कर सकता है जब वो अपना एटीएम कार्ड रेगुलर इस्तेमाल करता हो। जैसे किसी दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर किसी को भी ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन किया गया हो। चाहे वो एटीएम से पैसे निकाले गए हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी की गई हो।अगर आपने कार्ड 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया होगा तो आपको इन्शुरन्स क्लेम नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के हॉस्पिटल का खर्च का बिल , वैलिड सर्टिफिकेट और पुलिस एफआईआर की जरूरत होगी।
इतने दिनों के अंदर क्लेम करना है जरुरी
अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ वैलिड समय होता है क्लेम करने के लिए ,इन्शुरन्स क्लेम का फॉर्म दस्तावेज के साथ सबमिट करने के बाद बिमा कंपनी के अफसर नियुक्त करते है। इसके बाद आपको 60 दिनों के अंदर आपको क्लेम का पैसा भेज दिया जाता है। वही आपको बता दे, एक्सीडेंट होने के 60 दिनों के अंदर ही आपको क्लेम करना होता है। वर्ना क्लेम रद्द हो जाएगा।