Cast Certificate: हाई कोर्ट ने दिल्ली के प्रवासियों के लिए आया नया नियम, ऐसे बनता है जाती प्रमाण पत्र
Cast Certificate: हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रवासियों और यहां पर दूसरे राज्य के जाती प्रमाण पत्र से प्रवासियों को वंचित रखना भेदभाव है। इसके बाद से ही ये चर्चा बेहद आम है। क्या अब प्रवासियों को दूसरे राज्य के जाती प्रमाण पत्र पर सरकारी नोकरिया से वंचित रखा जाएगा या नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर बेहद साफ़ कर दिया है की अगर आप दिल्ली में रहते हुए जाती प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपको किन किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत , और इसकी प्रकारिया क्या रहेगी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ......
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था फैसला (Cast Certificate)
दिल्ली में जाती प्रमाण पत्र के लिए पात्र होने के लिए , आवेदक को कुछ शर्तो को पूरा करना होगा। सबसे जरुरी बात ये है की आवेदक को दिल्ली का निवासी होना है जरुरी। उन्हें भारत सरकार के जरिए अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त जाती से भी सम्बंधित होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेज प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक या उनका परिवार दूसरे राज्य से पलायन कर गया है, तो पिछले राज्य से जाती प्रमाण पात्र का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आवेदक के पास किसी दूसरे राज्य या केंद्र शाशित प्रदेश से सामान प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए।
ये है जरुरी दस्तावेज (Cast Certificate)
- निवास का पक्का सबूत (आधार कार्ड,मतदाता पहचान पत्र ,पासपोर्ट )
- उम्र को वेरिफाई करने वाले दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र ,स्कूल प्रमाण पत्र )
- माता -पिता का जाती का प्रमाण पत्र
- जाती और आवासीय सिचुएशन की घोषणा करने वाला हलफनामा
- हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज फोटो
दिल्ली में जाती प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें (Cast Certificate)
- ऑफिसियल दिल्ली ई -डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।
- अगर आपने अभी तक साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पहले रजिस्ट्रशन कराए ,यह भी उसी पोर्टल से तुरंत हो जाएगा।
- अपने क्रेडीसीएल का उपयोग करके लॉगिन करें , और जाती प्रमाण पत्र जारी करना और सेवा चयन करें।
- जरुरी और मांगी गई जानकारी भरे और आवयशक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और भविष्य में लॉगिन करने के लिए एप्लिकेशन आईडी नोट कर लें।
जाती प्रमाण पत्र इस तरह करें अपलोड (Cast Certificate)
- सबसे पहले दिल्ली सरकार के ई - डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है , तो आपको अकाउंट बनाना होगा। आप आप नाम , मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी बुनियादी जानकारी देकर रजिस्टर कर सकते है।
- लॉगिन करने के बाद आपको वेबसाइट पर मौजूद डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपसे अपना एप्प्लिकशन नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करे।
- वहीं अगर आपका प्रमाण पत्र है ,तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अपना जाती प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करें।
- फिर क्लिक करके ही आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड होकर सेव फाइल्स में चला जाएगा।