Consumer Complaint Number: अगर खरीदे हुए सामान में दिखे कोई गड़बड़ी तो तुरंत करें यहां शिकायत, होगा तुरंत एक्शन
Consumer Complaint Number: अगर आप भी शॉपिंग करने के है शौकीन और अक्सर आप अपने पसंदीदा सामान को खरीदने के लिए बाजारों में या ऑनलाइन शॉपिंग करते है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है की हम जल्दीबाजी में शॉपिंग खत्म करते है और इस वजह से आपको सही सामान न मिला हो। एक ग्राहक के तोर पर आपका अधिकार है की जिसके लिए आपने पैसे दिए है वो एकदम सही हालत और सही चीज होनी चाहिए। साथ ही अगर उस सामान की गारंटी और वारंटी के अंदर वो सामान ख़राब या गड़बड़ी होती है तो आपका अधिकार है की उस सामान को बदलकर या उसे ठीक करके दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका अधिकार है की आप कनूनी कार्यवाही कर सकेंगे।
इस मामले में कंपनी को लेना होगा तुरंत एक्शन
यदि अगर कोई दुकानदार, सप्लायर या कंपनी आपको ख़राब सामान या सर्विस देता है तो उन लोगो को आपका सामान तुरंत ठीक करके या बदलकर देना होगा।अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आप तुरंत उनकी शिकायत कंस्यूमर फॉर्म में कर सकते है। कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसे मामलों की शिकायत के लिए तीन स्तरों पर कंस्यूमर कोर्ट बनाया गया है। अगर कोई मामला 20 लाख तक के रूपये का है तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते है।
कंस्यूमर में करवाएं शिकायत दर्ज
- अगर आप ग्राहक है तब आप जिला कंस्यूमर फोरम , राज्य कंस्यूमर आयोग या फिर आप राष्ट्रीय कंस्यूमर आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।
- ग्राहक मामलो की शिकायत consumerhelplinegovin पर जाकर ऑनलाइन कर सकते है।
- इसके आलावा टोल फ्री नंबर - 14004 या फिर 1800 -11 -4000 फोन करके भी शिकायत दर्ज कर सकते है।
- ग्राहक कंप्लेंट नंबर पर SMS भेजकर भी शिकायत दर्ज कर सकते है।
- SMS मिलने के बाद कंस्यूमर को फोन किया जाएगा और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी।
ये है ग्राहक के अधिकार
- सही सामान को पाने का और अगर सामान ख़राब हो गया हो तो उसको ठीक करने का अधिकार है
- अगर आपको कोई दुकानदार या सप्लायर या फिर कंपनी आपको किसी वस्तु या सामान की सही जानकारी नहीं देती तो इसके खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते है
- ग्राहको को वस्तुवों और सेवाओं को चुनने का अधिकार है।वो अपनी पसंद की सेवा या वस्तु का चुनाव कर सकते है। किसी भी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते है।