Consumer Helpline Number: अब दुकानदारों की खैर नहीं, एमआरपी से ज्यादा लिए पैसे तो यहां करें शिकायत दर्ज
Consumer Helpline Number: लोगो को कुछ भी सामान खरीदने के लिए दूकान /मॉल /शॉप पर जाना होता है। और सबसे पहले लोग सामान खरीदते वक्त उसकी एमआरपी रेट चेक करते है।साल 2006 में भारत में उपभोगता संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार की तरफ से इस दिन एमआरपी लागू के नियम लागू हुए थे।लेकिन कई दूकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे में सामान बेचते है।वहीं आपको बता दे , अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसो में समान बेचता है तो उसको आप एमआरपी के नियम बता सकते है। और यहां तक आप उसपर कंप्लेंट भी कर सकते है। आइये जानें कैसे....
ऐसे करें कंस्यूमर फॉर्म में शिकायत
वहीं आपको बता दे, अगर आपसे कोई दूकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे मांग रहा है तो आप उसपर शिकयत दर्ज कर सकते है। कोई भी उपभोगक्ता कंस्यूमर कोर्ट में दूकानदार के खिलाफ कोई भी ग्राहक केस दर्ज करवा सकता है।इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते है।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए ग्राहकों को consumer.gov.in पर जाना होगा। फिर इसके बाद यहां अकाउंट बनाना होगा। सारी जानकारी के साथ अकाउंट बनाने के बाद साइन इन करना होगा। फिर जिस तरह का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी से लिया गया है। क्या शिकायत है ये सारी जानकारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करनी होगी।फिर शिकायत सही होने पर दुकानदार पर कार्यवाही करनी होगी।
इस तरह भी कर सकते है शिकायत
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के आलावा ग्राहक उपभोगक्ता नंबर पर कॉल 1800 -11 -4000 या 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते है। वहीं इसके साथ ही 14404 पर कॉल कर इसपर भी कंप्लेंट कर दर्ज कर सकते है। तो वहीं आप नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते है। वहीं इसके आलावा आप उपभोगक्ता कंस्यूमर कंप्लेंट के व्हाट्सप्प नंबर पर भी कर सकते है कॉल। आपकी शिकायत दर्ज होते ही तुरंत अधिकारी अपने काम पर लग जायेगे और दूकानदार को इसके नियम के तहत जेल तक पंहुचा सकते है।