Diwali Crackers Rules: दिल्ली में पटाखे बेचें या फोड़ते हुए पकड़ें गए तो जुर्माने के साथ 3 साल की होगी जेल, इन पटाखों पर नहीं है रोक
Diwali Crackers Rules: भारत में दिवाली त्यौहार का बहुत महत्व है। 31 अक्टूबर को पूरा देश दिवाली के रंग में डूब जाएगा। दिवाली की खुशियों को दियो और लाइट की रौशनी के साथ पटाखों की आवाज में सुनाई देगी।दिवाली के दिन लोग खूब पटाखे फोड़ते है। पटाखों की वजह से दिवाली की रात इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है , जो पुरे साल में नहीं होता है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने दिल्ली में पटाखे फोड़ने को लेकर लगा दिए है बेन कर दिया है पाबंदी।
वहीं अगर कोई भी दिवाली के समय पटाखा बेचता है या फोड़ता है तो लग सकता है आपका इतना जुर्माना की महीने भर की सैलरी पर आ जायेगा संकट। आइये जानते है क्या है इस मामले में सजा को लेकर प्रावधान , जानिए.....
दिवाली पर पटाखे फोड़े तो मिलेगी ये सजा (Diwali Crackers Rules)
दिल्ली में या दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने पटाखे फोड़ने पर लगा दिया है बैन। लेकिन इसके बावजूद को फिर भी पटाखे फोड़ता है तो उसके खिलाफ हो सकती है तगड़ी कार्यवाही। दिल्ली एनसीआर में अगर कोई बैन के बावजूद पटाखा फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है।
पटाखे बेचने पर होगी इतनी सजा (Diwali Crackers Rules)
सरकार वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली - एनसीआर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगी है। अगर कोई बावजूद इसके पटाखे के उत्पादन , भंडारण , बिक्री और उपयोग करता है। तो ऐसे शख्स और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस तरह के लोगो को 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।इसके साथ ही 3 साल की जेल भी हो सकती है।
इस तरह के पटाखों पर नहीं लगी है रोक (Diwali Crackers Rules)
वहीं आपको बता दे, दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते है। ग्रीन पटाखे काम आवाज़ के साथ प्रदूषण भी कम करते है। इस पटाखों को फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की गई है। सिर्फ उसी समय पर ही ग्रीन पटाखों को फोड़ सकते है।