Driving License: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बनाएं नए नियम, अब नहीं देनी होगी किसी को रिश्वत
Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बहुत सारे नियम बने है।लेकिन देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी मुश्किल का काम होता है। वहीं लोगो का मानना है की बिना रिश्वत और एजेंट के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। लेकिन अब सरकार ने डीएल बनवाने का प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होता है। वहीं आपको बता दें, सरकार ने नया नियम लेकर आई है। जिससे आपको RTO ऑफिस जानें की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते है क्या है प्रोसेस ...
क्या है इसका नियम (Driving License)
वहीं आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने 1 जून 2024 में कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव को सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऐसे में अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एप्लिकेंट किसी प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर भी टेस्ट दें सकते है।वहीं पहले ये नियम हुआ करता था की RTO ऑफिस में जाकर ही टेस्ट देना होता था। इस नियम को इसलिए लाया गया है की RTO में लोगो की लंबी लाइन के झंझट से निजात पाना है। वहीं ऐसे में अब प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से टेस्ट और लाइसेंस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को जारी किया जाएगा। वहीं इस जरुरी दस्तावेजों के आधार पर एप्लिकेंट को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
ऐसे करें अप्लाई (Driving License)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना भी काफी आसान है। डीएल अप्लाई करने के लिए आपको parivahagovin वेबसाइट पर जाना होगा। इसके साथ ही आप RTO पर जाकर भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते है। वहीं अलग अलग डीएल के लिए RTO में अलग अलग फीस लगती है।वहीं आपको बता दें, लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपये की फीस लगती है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आपको 200 रुपये का शुल्क लगता है।