Family Pension Eligibility: कौन होता है फैमिली पेंशन का हकदार, जाने किसे मिलता है लाभ
Family Pension Eligibility: आज के ज़माने में किसी भी फैमिली के बहुत जरुरी होता फाइनेंसियल स्टेबिलिटी होना। फ्यूचर में लोगो को पैसो को लेकर कोई दिक्कत न हो इसलिए लोग पहले से ही पेंशन की व्यवस्था करके चलते है। पेंशन की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा भी कई सारी योजना चलाई जाती है। और कई और भी योजन चलाई जाती है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर के अपना और अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करते है तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम योजना भी है। आइए जानते है किन लोगो को मिलती है पेंशन स्कीम योजना ....
फैमिली पेंशन योजना क्या होती है ?
किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी 60 साल बाद पेंशन दिए जानें का प्रावधान होता है।कर्मचारियों की सैलरी से डीए का 12 % हर महीने उनके पेंशन फंड में जमा होता है। और इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा भी किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद एक तय राशि के तौर पर पेंशन दी जाती है। लेकिन इस बीच अगर कर्मचारियों की किसी की मौत हो जाती है। तो फिर आपके परिवार के सदस्य को दी जाती है इसे ही फॅमिली पेंशन कहा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संघठन यानी ईपीएफओ के नियम के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 10 साल की नौकरी करता है। तो पेंशन पाने का हकदार होता है और अगर उस दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार की पेंशन दी जाती है।
किसे मिलती है फॅमिली पेंशन
फैमिली पेंशन देने के लिए ईपीएफओ द्वारा जो क्रेटेरिया तय किया गया है। उसके हिसाब से किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी या उसके पति को फॅमिली पेंशन दिए जानें का प्रावधान है। वही इसमें दो बच्चो को भी लाभ दिया जाता है। अगर बच्चो की उम्र 25 साल से कम है तो ऐसे बच्चो को 25 25 फीसदी पेंशन दिया जाता है। तो वही पत्नी को 50 फीसदी दिया जाता है। वही अगर कर्मचारी की मौत को जाती है तो अगर उसका पार्टनर दूसरी शादी कर लेता है तो फिर उनके बच्चो को दी जानी वाली पेंशन 75 फीसदी हो जायेगी, जो उन्हें 25 साल की उम्र तक दी जाती है। वही अगर किसी कर्मचारी के बच्चे शारारिक रूप से अक्षम है। तो उन्हें ज़िन्दगी भर 75 फीसदी पेंशन दी जाती है।वही अगर किसी कोई कर्मचारी शादी शुदा न हो और उसकी मौत हो जाए तो इसमें पेंशन का लाभ उनके माता पिता को दिया जाता है।