Fasal Bima Yojana: फसल बीमा योजना में कौन से किसान कर सकते है रजिस्ट्रेशन, जानें नियम...
Fasal Bima Yojana: भारत सरकार किसानों के तरह तरह की योजना चलाती है।किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये योजना बनाई जाती है। आज भी भारत की अधिकतर आबादी खेती के जरिये ही अपना जीवन यापन करती है।इसलिए सरकार किसानों की जरूरतों को लेकर तरह तरह की योजनाएं चलाती है। प्राकर्तिक आपदा के कारण कई बार तो ऐसा होता है किसानों की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। ऐसे में किसानों को अच्छा खासा नुक्सान हो जाता है। लेकिन अब सरकार की और से एक योजना चलाई जा रही है अगर किसानों की फसल किसी भी तरह से ख़राब होती है तो सरकार करेगी नुक्सान की भरपाई। आइए जानते है कैसे ले सकते है किसान इस योजना का लाभ ...
योजना के लिए जरुरी है ये पात्र
फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों को आवेदन करने के लिए कुछ पात्र की जरूरत होगी।जो भी किसान खेत के मालिक होते है या किराएदार के तौर पर फसलों को उगाते है। वह किसान इस योजना में आवदेन कर सकते है। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को भारतीय निवासी होना जरुरी है। वहीं इसके साथ उन किसान को मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक होना चाहिए। आवदेन करने के लिए किसानों के पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने चाहिए। जैसे आधार कार्ड, खाते का पासबुक,खसरा नंबर, जमीन से जुड़े कुछ जरुरी कुछ दस्तावेज
इस तरह करें योजना में आवेदन
पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए किसान योजना की आधारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज फॉर्मर कार्नर पर क्लिक करें।फिर इसके बाद आपको गेस्ट फॉर्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर स्क्रीन पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उसमे मांगी गई जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। फिर उसके बाद कैप्चा कॉर्ड दर्ज करना होगा। फिर इसके बाद क्रिएट यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होता है।फिर लॉगिन करने के बाद एप्लिकेशन दर्ज करना होता है और फिर कुछ जरुरी दस्तावेज देने होते है।