Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त को इस समय से पहलें फहराया झंडा तो पड़ सकता है भारी, जानें क्या है नियम ..
Flag Hoisting Rules: 15 अगस्त पूरे देश में धूम धाम से मनाया जाता है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 78 वी वर्षगांठ मनाएगा। 15 अगस्त के दिन ही साल 1947 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी।इस दिन पूरे देश का माहौल ऐसा होता है मानो जैसे दिवाली हो। आप जिस भी जगह से जाते है वहा आपको राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए दिखता है।स्कूल , कॉलेज से लेकर दफतरों तक में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते है।वहीं लोग अपने घरों के बाहर भी झंडा फहराते है। तो वही कई लोग 15 अगस्त से पहले भी झंडे को खूब फहराते है। लेकिन क्या आपको पता है झंडे को फहराने के कुछ नियम भी है। आइए जानते है क्या है इसके रूल्स....
15 अगस्त से पहलें क्या फहराया जा सकता है झंडा ? (Flag Hoisting Rules)
भारतवासी के लिए झंडे को लेकर न सिर्फ इसके प्रति सम्मान और प्रेम होता है। बल्कि इसको लेकर कुछ नियम और कायदे कानून भी होते है। भारतीय झंडे का अपमान करना क़ानूनी अपराध है। इसको लेकर 2002 में एक कानून भी बनाया गया है। वही इसमें कुछ नियम तय किए गए है जो झंडा फहराने क लेकर बनाये गए है। इस सहिंता के लागू होने से पहले सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन इसके बाद से कोई भी व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ घर हो चाहे बाहर कही भी राष्टीय ध्वज फहरा सकते है।
इस समय के बाद नहीं फहरा सकते है झंडा (Flag Hoisting Rules)
राष्ट्रीय ध्वज फहरानें के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सिर्फ सूर्यास्त के पहले ही झंडे को फहरा सकता था। लेकिन 20 जुलाई 2022 को लेकर कुछ नियमों के अनुसार राष्टीय ध्वज को फहराने की अवधि को हटा दी गयी थी ।यानी अब कोई भी व्यक्ति , संस्थान या दफ्तर में सूर्यास्त के बाद भी झंडे को फहरा सकते है। लेकिन इस दौरान आपको झंडे को लेकर जो जरूरी क़ानूनू और नियम बने है उसको देकजते हुए झंडे को फहराना होगा।