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फूड वैन बिज़नेस: गाड़ी से शुरू करें अपना खुद का रेस्टोरेंट, जानें लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया

फूड वैन के लिए आपको कम से कम बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। यह लाइसेंस आपके फूड बिज़नेस को लीगल बनाता है और ग्राहकों के बीच विश्वास भी बढ़ाता है।
फूड वैन बिज़नेस: गाड़ी से शुरू करें अपना खुद का रेस्टोरेंट, जानें लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया
Photo by:  Google

Food Safety and Standards Authority of Indiaअगर आप अपनी गाड़ी को फूड वैन में बदलकर खाने-पीने का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और जरूरी कदम होता है FSSAI लाइसेंस लेना। FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) भारत सरकार की संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि खाना सुरक्षित, साफ और नियमों के अनुसार तैयार किया गया हो। फूड वैन के लिए आपको कम से कम बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। यह लाइसेंस आपके फूड बिज़नेस को लीगल बनाता है और ग्राहकों के बीच विश्वास भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी न हो।

FSSAI लाइसेंस क्या है?

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) भारत सरकार की एक संस्था है जो खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी, सेफ्टी और हाइजीन को रेगुलेट करती है। जब आप फूड वैन से खाना बेचते हैं, तो ये जरूरी होता है कि आप FSSAI से अप्रूवल लें। इससे यह तय होता है कि आपका खाना सुरक्षित और साफ-सुथरे तरीके से तैयार किया गया है।

फूड वैन के लिए FSSAI लाइसेंस क्यों जरूरी है?

1. लीगल रूप से बिज़नेस चलाने के लिए

2. ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए

3. किसी भी सरकारी चेकिंग में फंसने से बचने के लिए

4. स्विग्गी, जोमैटो जैसे ऐप्स पर फूड लिस्ट करने के लिए

5. फूड वैन के लिए FSSAI लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?

FSSAI तीन तरह के लाइसेंस जारी करता है:

बेसिक रजिस्ट्रेशन – छोटे फूड स्टार्टअप्स के लिए, जिनका टर्नओवर ₹12 लाख से कम हो।

स्टेट लाइसेंस – अगर सालाना टर्नओवर ₹12 लाख से ₹20 करोड़ के बीच है।

सेंट्रल लाइसेंस – अगर टर्नओवर ₹20 करोड़ से ज़्यादा है या आप कई राज्यों में ऑपरेट करते हैं।  

फूड वैन के लिए आमतौर पर बेसिक या स्टेट लाइसेंस काफी होता है।

 FSSAI लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज़

फूड वैन के लिए FSSAI लाइसेंस लेते समय आपको ये डॉक्युमेंट्स देने होंगे 

1. आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर ID

2. पासपोर्ट साइज फोटो

3. फूड वैन का रजिस्ट्रेशन पेपर या किराए का एग्रीमेंट

4. फूड वैन की तस्वीर

5. बिज़नेस एड्रेस प्रूफ

6. फूड वैन का मेन्यू और प्लान

7. नॉमिनेशन फॉर्म (फॉर्म IX)

8. हेल्थ सर्टिफिकेट 

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-step)

आप घर बैठे FSSAI लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां है पूरी प्रक्रिया:

1. FSSAI की वेबसाइट पर जाएं - https://foscos.fssai.gov.in

2.पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड डालकर साइन अप करें।

3. लाइसेंस का प्रकार चुनें

4. अपना बिज़नेस का टर्नओवर देखकर Basic/State/Central लाइसेंस चुनें।

5. फॉर्म भरें - मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें जैसे नाम, एड्रेस, बिजनेस डिटेल्स आदि।

6. डॉक्युमेंट्स अपलोड करें

7. ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।

8. फीस भरें - लाइसेंस टाइप के अनुसार ₹100 से ₹7500 तक फीस होती है। ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं।

9. फॉर्म सबमिट करें - सब कुछ सही से भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें।

लाइसेंस मिलने में कितना समय लगता है?

1. अगर सभी डॉक्युमेंट्स सही हैं तो 7 से 30 दिन के अंदर FSSAI लाइसेंस मिल जाता है। आप स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

2. कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें

3. FSSAI नंबर अपनी फूड वैन पर जरूर चिपकाएं।

4. हर 1-5 साल में लाइसेंस रिन्यू करना होता है।

5. अगर कोई शिकायत होती है तो आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है, इसलिए साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।

6. अगर आप चाहें, तो किसी एजेंट या कंसल्टेंसी की मदद से भी यह प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन खुद करना ज्यादा किफायती और आसान होता है।

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