House Property Tax: मकान मालिक किराए पर घर देने से पहले जान लें ये बात, वर्ना पड़ेगा पछताना
House Property Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए बहुत सी घोषणा की है, लेकिन सबसे बड़ी घोषणा की ही मकान को किराये पर देने की। वहीं सरकार ने मकान को किराए पर देने के लिए बड़े नियम में बदलाव किए है। ये नए नियम उन लोगो को मुश्किल में डाल सकते है जो अपना मकान किराए पर देते है। लेकिन इन नियमों के बाद उनको अपना मकान किराए पर देने में मुश्किलें आ सकती है।अब मकान को किराए पर देना आसान नहीं होगा। दरअसल सरकार उन मकान मालिकों के लिए नए नियम लेकर आई है जो इनकम टैक्स नहीं देते। आइये जानते है क्या है ये नियम ....
ये है नियम
नए बजट मे मोदी सरकार किराए पर मकान देने वालो के लिए बड़ा अपडेट लेकर आयी है। मकान मालिकों द्वारा की जा रही टेक्स चोरी पर पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया है।अब नए नियमों के अनुसार अब जो भी अपना मकान किराए पर देगा, उसको सरकार को टैक्स चुकाना ही पड़ेगा।मकान मालिकों को मकान को किराए पर देने वाले प्रॉफिट पर अब सरकार को भी पैसे देने होंगे। वही इस टैक्स को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना होगा। इसका मतलब ये होता है की जो आप मकान को किराए पर देने से जो भी आमदनी हो रही है उनमे से सरकार को इनकम टैक्स देना होगा।
मकान से प्रॉफिट होने वाली राशि पर लगेगा टैक्स
साफ़ तौर पर देखा जाए तो अब जो भी आपकी प्रॉपर्टी से आपको प्रॉफिट होगा उसपर आपको आयकर देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की इस नियम को 25 अप्रैल से लागू कर दिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों को कुछ छूट देने का भी प्रावधान ही। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आता है। इसका मतलब ये है अगर आप मकान पर दिए गए टैक्स देते है तो आपको बहुत सी चीजों में छूट दी जाएगी।