अगर ऑनलाइन कंपनी ने आपका रिटर्न लेने में की जरा सी भी कतराई, तो तुरंत यहां लगाए कंपनी की क्लास
Online Company Complaint: भारत में बहुत ही तेजी से डिजिटल बढ़ते जा रहा है। अधिकतर सभी के घरों में बैठे ही इंटरनेट से सारे काम हो जाते है। पहले के समय में लोगो को कोई भी सामान खरीदने के लिए घर से बाहर जाना होता था लेकिन अब लोगो के लिए इंटरनेट आते ही बहुत सी सुविधा मिल गयी है। इंटरनेट के साथ कॉमर्स कंपनियां भी बाजार में आ गयी है। जिसकी मदद से आप बिना कही जाए कही भी कुछ भी समान मंगवा सकते हो।कई बार ऑनलाइन कंपनिया से सामान मंगवाने पर डिफेक्टेड पीस मिलती है। तो वही कई बारे पैकेजिंग भी ख़राब मिल जाती है। कई बार क्वालिटी भी बहुत ख़राब आती है। ऐसे में लोग ऑनलाइन समान को वापस करवाने के लिए रिटर्न का रिक्वेस्ट डालते है।इसके बाद उस प्रोडक्ट को वापस लिया जाता है। फिर इसके बाद रिटर्न प्रोसेस होता है। लेकिन कई कई ऑनलाइन कंपनिया ऐसी होती है जो आर्डर को वापस लेने से मना कर देते है।ऐसे आप उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकती है। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ........
यहां कर सकते है कंप्लेंट
आप कभी भी ऑनलाइन सामान मंगवाते है और कभी वो आर्डर पसंद नहीं आता है तो उसको आप रिटर्न में डालते है। फिर ऑनलाइन कार्यकर्त्ता उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते है फिर उसके बाद कंपनी का डिलीवरी बॉय या फिर कूरियर बॉय आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेने आते है। फिर आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेने आता है। आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। फिर आपको रिफंड मिल जाता है। लेकिन कई बार कंपनी आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते है। ऐसे में आप कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करके उसके बारे में बात कर सकते है। उनसे पूछ सकते है की आपका आर्डर रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है। आप कस्टमर केयर सीनियर लेवल के अधिकारी से भी बता कर सकते है। वही अगर आपका वहा भी मामला नहीं ठीक हुआ तो आप कंपनी की भी शिकायत कर सकते है।
कंस्यूमर केयर को भी कर सकते है शिकायत
अगर कंपनी आपका रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो फिर आप कंस्यूमर फोरम में कंपनी की शिकायत कर सकते है। इसके लिए आप कंस्यूमर फोरम के हेल्पलाइन नंबर 1800 - 11 - 4000 या फिर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते है। आप इसके साथ ही आप नेशनल कंस्यूमर फोरम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। यहां आपको शिकायत से जुड़े डॉक्मेंट अपलोड करना होता है। फिर शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। इसमें आपसे तमाम तरह की जानकारी मांगी की जायेगी। जिसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलजायेगा। वही अगर आपकी शिकायत सच्ची पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कारवाही हो सकती है और कंस्यूमर कोर्ट भारी जुर्माना भी लगा सकते है।