अगर आपने इस तरह से पैन कार्ड बनवाया है तो जेब से भरने पड़ सकते है इतने हजार रुपये
Pan Card 2.0: हाल ही में सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैन 20 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रभंधन को सुव्यवस्थित और मॉडर्न बनना है। Pan 20 के जरिए डुप्लीकेट पैन कार्ड को खत्म करना और फर्जीवाड़ा को रोकना भी शामिल है।आपको बता दे, हाल के दिनों में पैन के जरिए फर्जीवाड़ा की घटना तेजी से बढ़ रही है।सरकार की तैयारी पैन 20 के जरिए सभी लूप होल्स को समाप्त करना है।
इसी बीच खबर आ रही है डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालो की खैर नहीं है। आखिर क्या होता है डुप्लीकेट पैन कार्ड और अगर किसी के पास है तो क्या लगता है तगड़ा जुर्माना। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ...
1 से अधिक पैन कार्ड रखना है गलत (Pan Card 2.0)
आयकर अधिनियम के तहत , 1961 के प्रवधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उसे Jurisdictional Assesing Officer के ध्यान में लाना होगा और अतिरिक्त पैन को निष्क्रिय करवाना होगा। अगर व्यक्ति ऐसा है करवाता है और विभाग की नजर में वह आता है तो उसे जुर्माना देना होगा।
वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञपि में कहा है की पैन 20 के जरिए डुप्लीकेट पैन की पहचान के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओ को कम किया जा सकेगा। यानी सरकार का फोकस डुप्लीकेट को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड की सरेंडर करने पर क्या होगा (Pan Card 2.0)
अब आपके पास डुप्लीकेट पैन है और आपने उसे सरेंडर नहीं किया है तो आयकर विभाग की धारा 272 बी के तहत १०,००० रूपये तक का जुर्माना लगा सकता है। खुद को जुर्माना भरने से बचाने के लिए , आप अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए NSDL या UTIITSL जैसे पैन प्रदाताओं के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल कर सकते है। लेकिन डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर करने से पहले , यह महत्वपूर्ण है की आपका वेध पैन आधार से जुड़ा हो और बैंक खातों , निवेशों और टैक्स फाइलिंग सहित सभी वित्तीय रिकॉर्ड में अपडेट है।