अगर भूल से भी ट्रेन में कर दी चेन पुलिंग, तो इतने हजार का जुर्माना भरने के लिए हो जाए तैयार, जारी हुए नए नियम
Indian Railway: भारत रेलवे एक ऐसा जनसाधन है जिसमे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर रोजाना लाखो लोग सफर करते है। लेकिन सफर के दौरान रेलवे ने कुछ नियम और कानून बनाए है जिसका पालन करना आपका पूरा हक्क है। वहीं अगर आप बिना किसी वजह से ट्रैन की चेन की पुलिंग करते है तो भारी भरकम चालान भरना पड़ सकता है।
दरअसल अब भारतीय रेलवे में चेन पुलिंग करना महंगा पड़ सकता है।आपको डिक्टेशन चार्ज 8 हजार रूपये प्रति मिनट देने होंगे। इसके आलावा फाइन के तोर पर 500 रूपये का भुगतान करना पड़ेगा वहीं अगर इस तरह ट्रैन 8 मिनट रुकी तो इसके हजारो रूपये चालान देना पड़ेगा।आइये जानते है इस खबर को विस्तार से
अब चेन पुलिंग पर प्रति मिनट वसूला जाएगा 8 हजार रूपये
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, एक बार चेन पुलिंग के बाद ट्रैन को दोबारा शुरू करने में कम से कम 5 - 7 मिनट लगते है। इस दौरान रेलवे को भारी नुक्सान उठाना पड़ता है। अब तक इसके लिए महज 500 रूपये के फायन का प्रवधान है , लेकिन इसका बड़ा बदलाव भी किया गया है। भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया की पश्चिमी रेलवे के भोपाल मंडल में यह नियम 6 दिसंबर यानी आज से लागू किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल के बीते ३ महीने में चेन पुलिंग के 1262 मामलो के कार्यवाही हुए है।
ऐसे यात्रियों पर भी होगी कार्यवाही
रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत इन मामलो में कुल 2 लाख 90 हजार 775 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक , चेन पुलिंग के समय कई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगते है। नए व्यवस्था से ऐसे लोगों को भी चेन पुलिंग का दोषी मानकर पकडे जाने की सिचुएशन में उन पर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा , ऐसे यात्रियों को सलाह दी गयी है चेन पुलिंग के दौरान कोई निर्दोष आदमी उस समय ट्रेन से निचे उतरने की कोशिश न करे।