अगर इन जगहों पर फुके सिगरेट तो आपकी खैर नहीं, जेब से खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे , जारी हुए नए नियम
Smoking Rules: आज के जामने में हर कोई कूल बनने के चक्कर में ध्रूमपान का सेवन करता है। और ध्रूमपान पीते पीते लोगों को इसकी आदत लग जाती है और आदत लग जाने के बाद इस आदत को छुड़वाना बहुत ही गंभीर समस्या बन जाता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ये बात सिगरेट की हर पैकेट पर लिखी होती है। वही अगर फिल्म, वेब सीरीज ता डेली सोप में जब भी कोई सिगरेट का सेवन करता है तो आपको निचे कही चेतावनी लिखी दिख जाती होगी।
अगर आप भी सिगरेट पीने के शौकीन है तो इस शोक और आदत को कुछ जगह पर ही सिमित रखे। तो वही आपके लिए बेहतर है। क्योकि हर जगह पर सिगरेट पीने का हर मिनट सिगरेट की तालाब आपको भारी जेब खर्च करवा सकती है। क्योकि सरकार ने कुछ जगहों पर सिगरेट पीना एकदम निषेध कर रखा है अगर आपने वह सिगरेट पीया तो आप पर लग सकता है तगड़ा जुर्माना। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ....
बस स्टैंड पर खड़े होकर पीने पर लगेगा इतना जुर्माना
अधिकतर लोगों को ये बता पता होती है की पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने के लिए सरकार ने जरुरी कुछ नियम बनाये। ये नियम इसलिए बने है क्योकि जो सिगरेट पीता है , वो तो पीता ही है लेकिन जो सिगरेट में से धुँआ निकलता है आस पास खड़े लोगों को बड़ी समस्या होती है , इससे उनके हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। अगर आप भी बस स्टैंड पर खड़े होकर फूकते है सिगरेट तो अब ऐसा न करे। पुलिस वालो की या किसी ने शिकायत कर दी आपकी तो आपको देना पद सकता है अच्छा ख़ासा भारी जुर्माना। दरअसल भारत में सिगरेट एन्ड अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी COTPA के सेक्शन 4 के तहत पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग पर पूरी तरह से पाबन्दी है। वही अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे कोटपा एक्ट के तहत 2000 रूपये से 5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही अगर सबंधित आरोपी जुर्माना नहीं चुकता तो ऐसे में उसे जेल भी भेजा जा सकता है।
इन जगहों पर भी है पाबन्दी
वही आपको बता दे, पब्लिक प्लेस में कई तरह के स्वर्जनिक स्थान होते है जिसमे बस स्टैंड के साथ साथ रेलवे स्टेशन , एयरपोर्ट , मेट्रो स्टेशन , सिनेमा हॉल , स्कूल - कॉलेज और पार्क जैसी जगहे है। इन जम्मू पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते है अगर आपने यहाँ पर सिगरेट पी तो फिर सिगरेट एन्ड आदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत जुर्माना देना पड़ेगा।