Income Tax Return: अगर हो रही है इनकम टैक्स के रिटर्न आने में देरी, तो तुरंत करें ये काम
Income Tax Return: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। करदाता अब अपने इनकम टैक्स के रिटर्न का इंतजार कर रहे है। जल्द ही आयकर विभाग रिटर्न भेजना शुरू कर देगा।इस बार आईटीआर रिटर्न आने में देरी हुई है।इससे पहले तो अभी तक तो रिटर्न आने में देरी नहीं होती थी।अगर आईटीआर में देरी हो रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योकि आज हम आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बताएंगे जिसको फॉलो कर आप अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते है। आइये जानते है कैसे करें स्टेटस चेक ....
ऐसे मिलेगा समय पर रिफंड (Income Tax Return)
अगर आप भी समय पर रिफंड पाना चाहता है तो आईटीआर फाइल करते वक्त आपको सही जानकारी भरनी होगी। जिसमे बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स चाहिए वही इसके साथ आपको आईटीआर फाइल करते वक्त आधार, ओटीपी , नेट बैंकिंग के माध्यम से आईटीआर को वेरिफाई करवाना है बेहद जरुरी।इसके आलावा अपना रजिस्टर्ड ईमेल और इ -फाइलिंग पोर्टल के माद्यम से आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस की भी जाँच कर लेनी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार के लिए अनुराध दायर कर सकते है।
ऐसे चेक करें स्टेटस (Income Tax Return)
अगर आप अपना रिफंड स्टेटस जाना चाहते है तो सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल www.incometaxgov.in पर लॉगिन करें। यहां फिर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। जहां आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद रिफंड / डिमांड वाले स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाकर ओपन करना होगा। जहा आपको इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को चुनना होगा। फिर इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जहा पर आईटीआर से जुडी जानकारी हासिल की जा सकती है।
रिफंड देरी होने पर करें ये काम (Income Tax Return)
अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है तो सबसे पहले आप अपना ईमेल चेक करों। क्योकि आयकर विभाग रिफंड और किसी तरह का अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ईमेल के जरिये भेजता है।अगर आपको अपने आईटीआर के स्टेटस से पता चले तो रिफंड दावा खारिज किया गया हो तो आप टैक्सपेयर रिफंड दुबारा जारी करने का अनुरोध कर सकते है।अधिकारी से संपर्क कर इसके जल्द स जल्द रिफंड जारी करने का रिक्वेस्ट कर सकते है।