Indian Railway: क्या यात्रा के दौरान ट्रेन छूटने पर उसी टिकट से कर सकते है यात्रा? आइए जानें रेलवे के नियम
Indian Railway: भारतीय रेलवे में रोजाना करोड़ों लोग यात्रा करते है। ट्रेन में यात्रा करने का मुख्य कारण इसका कम किराया है। अगर दूरी कम है तो लोग फ्लाइट की जगह ट्रेन से ही जाना पसंद करते है। ट्रेन में यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। इसके साथ ही ट्रेन का किराया भी फ्लाइट के अनुसार कम होता है। वहीं ट्रेन के सफर के दौरान हम स्टेशन के बीच-बीच में हम सामान लेने के लिए उतरते है और कभी हमारी ट्रेन उस दौरान छूट जाए तो आपको क्या दुबारा टिकट लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इसी कश्मकश में रहते है की कहीं उनको टिकट न लेनी पड़ जाए।आइए जानते है क्या कहते है रेलवे के रूल
ट्रेन छूट जानें पर क्या करें
अगर आप ट्रेन में सफर के दौरान किसी स्टेशन पर सामान लेने के लिए उतरते है और आप वहां छूट जाएं तो ऐसे में आपको कई सारी परेशानी का सामान करना पड़ जाएगा। वहीं अगर आप सोचे की इस टिकट से आप किसी दूसरे ट्रेन में सफर कर सकेंगे तो ऐसा नहीं है।आपको दोबारा से उसी स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन की नई टिकट लेनी पड़ेगी। वहीं आप चाहे तो रिजर्वेशन टिकट लें सकते है या फिर जर्नल टिकट लें सकते है।यानी आपकी ट्रेन बीच सफर में छूट जाए तो आपको दोबारा टिकट लेनी पड़ेगी।
ट्रेन मिस होने पर मिलेगा रिफंड
कई बार आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले होते है वो ट्रेन किसी कारण आपसे मिस हो जाए। तो फिर आप ऐसे में रिफंड के हकदार होते है। वहीं रिफंड के लिए आपको टिकट डिपाजिट रिसिप्ट यानी टीडीआर फाइल करना होगा।जहां से आपका ट्रेन का चाट बना हो। वहीं से आपको ट्रेन छूटने के 1 घंटे अंदर में आपको टीडीआर भरना होगा। इसमें आपको ट्रेन छूटने का कारण बताना होगा। आपने टीडीआर फाइल करने से पहले ही टिकट कैंसिल कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपने ऑफलाइन टिकट बुकिंग भरा है तो आपको काउंटर टिकट पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा।