Indian Railway: रेलवे का अगर सामान किया चोरी, तो पहुंच सकते है सीधा जेल
Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वालो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।ट्रेन एक मात्र ऐसा सहारा है जिससे गरीब हो या आमिर कोई भी व्यक्ति ट्रेन से सफर कर लेगा। इसका किराया भी और सभी साधन से कम है। रेलवे ने पैसेंजर्स को बहुत सी सुविधाएं भी दी है। जिससे यात्रियों को यात्रा करने में कोई परेशानी न हो।लेकिन कुछ यात्री रेलवे की इन सुविधाओं को गलत इस्तेमाल करने लगे है। जब कोई यात्री ऐसी डिपार्टमेंट में सफर करता है तो उसको तकिया, कंबल दिया जाता है। इन्हे इस्तेमाल करने के बाद इसको ट्रेन में छोड़कर जाना होता है। लेकिन कुछ यात्री इसको अपने साथ लेकर चले जाते ही। इससे रेलवे को काफी नुकसान हो रहा है।इस समस्या का समाधान करने के लिए इसको लेकर कुछ सख्त कानून बनाये गए है। आइये जानते है क्या है इसके नए नियम .....
कुछ दिनों के अंदर ही रेलवे से 1500 से ज्यादा टॉवल चोरी हुए (Indian Railway)
पिछले कुछ 15 दिनों से ट्रेन से 1500 से ज्यादा टॉवल चोरी हुए है। रेलवे की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में यात्रिओं को जागरूक किया जायेगा की जो ट्रेन में सामान मिलता है उस ट्रेन में ही इस्तेमाल कर छोड़कर जाए। इन्हे अपने साथ घर नहीं लेकर जाए। उसके अलावा अटेंडेंट को भी ट्रेनिंग दी जाएगी की जब यात्री अपने स्टेशन पर उतर जाता है तो उसकी सीट पर जाकर चेक करे की ट्रेन का सारा सामान है या है।
रेलवे का सामान चुराने की मिलती है ये सजा (Indian Railway)
वही आपको बता दे, रेलवे का सामान चुराना कानूनन अपराध है। अगर आप रेलवे के सामान को चोरी करते पकडे जाते है या फिर कुछ नुक्सान करते दिखते है तो आप पर रेलवे एक्ट 1966 के तहत आप पर कार्यवाही होगी। इतना ही नहीं इस मामले में आपको जेल के साथ तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना की राशि अदालत तय करेगा।