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Indian Railway: ट्रेन Insurance में अगर आपने नहीं किया ये काम तो बिमा लेने में होगी परेशानी ...

Indian Railway: ट्रेन की टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते है।वहीं आपको बता दे, ऑफलाइन बुकिंग टिकट करने वालो के मुकाबले ऑनलाइन टिकट वालो को ज्यादा फायदा मिलता है।
Indian Railway: ट्रेन Insurance में अगर आपने नहीं किया ये काम तो बिमा लेने में होगी परेशानी ...
Photo by:  Pexels

Indian Railway: रेलवे एक मात्र ऐसा साधन है जिससे सभी लोग सफर कर करते है। चाहे अमीर हो या चाहे गरीब सभी को इससे सफर करने में आराम मिलता है। रेलवे ने अपने पैसेंजर को भी खास सुविधा दे रखी है। जिससे उन्हें सफर करने में कोई परेशानी न हो।भारत में रोजाना 13000  से ज्यादा ट्रेन पटरियां पर दौड़ती है।रेलवे में सफर के दौरान आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही तरह के कोच होते है। ट्रेन की टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते है।वहीं आपको बता दे, ऑफलाइन  बुकिंग टिकट करने वालो के मुकाबले ऑनलाइन टिकट वालो को ज्यादा फायदा मिलता है।  ऑनलाइन बुकिंग करने पर भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेवल इन्शुरन्स की भी सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आप ट्रेवल इन्शुरन्स लेने के बाद आपको एक काम करना है जरुरी वर्ना नहीं मिलेगा इन्शुरन्स क्लेम , आइये जानें ....

नॉमिनी की डिटेल्स देना है जरुरी 

आपके ऑनलाइन टिकट बुक करते ही उस बुकिंग के वक्त वहा पर रेलवे द्वारा 045  पैसे में दिए जानें वाले ट्रेवल इन्शुरन्स के ऑप्शन पर टिक कर देते है। जैसे ही आप इन्शुरन्स क्लेम करते है वैसे ही आप इन्शुरन्स क्लेम के  हकदार बन जाते है।  वही बुकिंग के बाद आपके पास एक मेल आता है। जिसमे आपसे नॉमिनी डिटेल्स भरने के लिए कहा जाता है।यह काम करना होता है बेहद जरुरी। क्योकि हादसे में अगर किसी पैसेंजर की मौत हो जाती है तो क्लेम द्वारा आप नॉमिनी की रकम हासिल कर सकते है।लेकिन वहीं उसके लिए जानकारी दर्ज होना है बेहद जरुरी।लेकिन अधिकतर लोग उसमे जानकारी दर्ज नहीं करते है। परिवार के लोगो को क्लेम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है।

ऐसे मिलता है क्लेम 

सामान्य तौर पर ट्रेन हादसे बहुत कम होते है। लेकिन एहतिहात फिर भी जरुरी होती है।अभी कुछ दिनों पहले ही रेल हादसा हुआ है।उनमे जिनके पास ट्रेवल इन्शुरन्स था उन लोगो को तो क्लेम मिल गया। ट्रेन का इन्शुरन्स हादसा के दौरान ही मिलता है।  इसमें अधिकतम 10 लाख का इन्शुरन्स दिया जाता है। हादसे के बाद इन्शुरन्स कंपनिया  यात्री की मौत के बाद 10  लाख का इन्शुरन्स देती है । विकलांग होने पर 75  लाख रूपये और घायल होने पर 2  लाख और वही मामूली छोटे लगने पर 10  हजार रूपये दिए जाते है।   

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