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Indian Railway:अगर आपकी ट्रेन गई छूट, तो किसी और को नहीं होगी आपकी सीट आल्लोट, रेलवे का नया नियम

Indian Railway: ट्रेन में सफर के दौरान भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाया है। इन नियमों को सभी यात्रियों को मानना होता हैं। इनमे एक नियम सीट को लेकर भी है।
Indian Railway:अगर आपकी ट्रेन गई छूट, तो किसी और को नहीं होगी आपकी सीट आल्लोट, रेलवे का नया नियम
Indian Railway: भारत में रेलवे एकमात्र ऐसा साधन है जिसमे रोजाना करोड़ों लोग सफर करते है। यात्रियों कि ये संख्या किसी बड़े देश कि जनसंख्या के बराबर है। वहीं अगर लोगो को कही दूर का सफर करना है तो अधिकतर लोग ट्रेन का ही सफर चुनते है।  ट्रेन के सफर में लोगो को काफी सहूलियत होती है। इसके साथ ही लोगो को अलग अलग जगहों देखना का मौका मिलता है। वहीं इसके साथ ही फ्लाइट के मुकाबले ट्रेन का किराया काफी कम होता है। लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाया है। इन नियमों को सभी यात्रियों को मानना होता हैं। इनमे एक नियम सीट को लेकर भी है। आइए जानते है क्या है रेलवे के नियम  

टीटीई कितनी देर बाद दें सकता है  आपकी सीट (Indian Railway)


भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक, अगर आप अपनी ट्रेन छोड़ देते है या मिस कर देते है। तो अगले 2  स्टेशन तक टीटीई आपकी सीट किसी को नहीं दें सकता है। इसके साथ ही नियमों के मुताबिक, टीटीई को कम से कम 1  घंटा का यात्री का इंतजार करना होता है । लेकिन अगर 1 घंटे बाद भी आप नहीं पहुँचते तो टीटीई आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर देता है। 


वापस कर सकते है क्लेम (Indian Railway)


वहीं आपको बता दें, रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन मिस हो गयी है।  तो आप किसी और वाहन के जरिये अगले स्टेशन तक पहुंचकर अपनी यात्रा को शुरू कर सकता है।  वहीं अगर टीटीई ने 1  घंटे का इंतजार न करते हुए ही सीट किसी और को अलॉट कर दी है तो आप उस पर क्लेम कर सकते है। क्योकि रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप अगले स्टेशन पर पहुंच चुके ,जबकि रेलवे के नियम के अनुसार , रेलवे आपको अगले स्टेशन तक आपकी सीट दुबारा देने का मौका देता है। 

मिलता है इतना रिफंड (Indian Railway)


रेलवे के अनुसार , अगर आप रिजर्वेशन करने के बाद भी अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाते है। तो फिर रेलवे कि और से आपको रिफंड दिया जाता है। लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है , जितने कि आपकी टिकट कि होती है उसका आधा पैसा मिलता है।  इसके लिए आपको ट्रेन छूटने के 3 घंटे तक टिकट कैंसिल  करके टीडीआर फाइल करना होता है।  अगर आप ये अनहि करते तो आपको रिफंड नहीं दिया जाता है।   
   
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