Indian Railway: ट्रेन में लें जा सकते है शराब की बोतल, लेकिन इन नियमों को मानना है जरुरी , वर्ना ...
Indian Railway: भारत में शराब को लेकर काफी कड़े कानून है। करोड़ो लोगो के तादाद में लोग रोजाना शराब पीते है। आकड़ों के अनुसार ,भारत का एक नागरिक साल भर में 4.9 लीटर शराब पी लेता है। सरकार ने शराब को लेकर हर राज्य हर शहर में नियम तो बहुत बनाए है। जैसे आप शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकते है।शराब पीकर दफ्तर नहीं जा सकते है।वही कई लोगो के मन में शराब को लेकर ये भी सवाल आता है की ट्रेवलिंग के दौरान शराब लेकर जा सकते है।क्या है ट्रेन में शराब को लेकर जा सकते है ? आइए जानें क्या है रेलवे के शराब को लेकर नियम .....
क्या ट्रेन में ले जा सकते है शराब ? (Indian Railway)
ट्रेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ,जिसमे कई सारे लोग एकसाथ सफर करते हैं। इसी को देखते हुए यात्रियों को लेकर रेलवे ने कई नियम बनाए है। जिससे दूसरे आदमी आराम से यात्रा कर सके , कोई असुविधा न हो। वही आपको बता दे,भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन में शराब ले जा सकते है।
इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के तहत आप ट्रेन में सामान ले तो जा सकते है। लेकिन सिर्फ उन्ही राज्य में जहा इसकी अनुमति न हो।हर राज्य में आप नहीं ले जा सकते है। इन राज्यों में शराब ले जाने की अनुमति नहीं है , जैसे ड्राई स्टेट जिनमे गुजरात ,नागालैंड ,बिहार और लक्षदीप जैसे राज्य आते है। यहां आप शराब नहीं ले जा सकते है। इन राज्यों में ट्रेवलिंग के दौरान अगर आप इन राज्यों में शराब ले जाते दिखे ,आपके पास से शराब बरामद हुआ तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
कितनी ले जा सकते है ट्रेवलिंग के दौरान शराब (Indian Railway)
जैसा की हमने बताया की रेलवे नियम के मुताबिक , आप ट्रेन से शराब की बोत्तल ले जा सकते है। इसकी कपैसिटी या फिर लिमिट की बात करे तो आप सिर्फ २ लीटर ही शराब की बोत्तल ले जा सकते है। और इतना ही नहीं जिन बोतल को आप ले जा रहे है ध्यान रखे की वो बोतल पूरी तरीके से सील होनी चाहिए। वही आप शराब की खुली बोतल को ट्रेन से नहीं ले जा सकते है।
इतनी हो सकती है सजा (Indian Railway)
वही अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में तय लिमिट से जयादा शराब की बोतल ले जाता पकड़ा गया तो रेलवे नियमों के तहत उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। वही इसके आलावा अगर कोई व्यक्ति प्लेटर्फोर्म पर या स्टेशन पर शराब पीते पकड़ा गया या उसकी शराब की बोतल की सील पैक खुली मिली तो रेलवे अधिनियम के मुताबिक उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल और 5000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।