Indian Railway: भूलकर भी इन सामानों को लें जानें की ना करें गलती, वर्ना सफर के दौरान पहुंच जाएंगे जेल
Indian Railway: ट्रेन में अक्सर हम कहीं घूमने का प्लान करते है तो हम अपने सामान को नजरअंदाज कर देते है। वहीं अगर हम फ्लाइट से जाये तो ज्यादा सामान लें जानें पर एयरपोर्ट पर ही मना हो जाता है।हालांकि अब रेलवे ने भी एक नया कानून बनाया है की अगर आप ट्रेन में ज्यादा सामान लें कर जाते है तो टीटीई उन पर जुर्माना लगा सकते है। वहीं अगर सफर के दौरान आपने इन चीजों को अपने बेग में रखा तो आप जा सकते है सीधा जेल या तो फिर लग सकता है तगड़ा जुर्माना।आइए जानते है की किन चीज़ो को लें जाना पड़ सकता है भारी .....
तेज़ाब (Indian Railway)
ट्रेन में तेज़ाब जैसी चीज़े लें जाना है बिलकुल बैन। वहीं अगर कोई तेज़ाब लेकर सफर करते देखा जाए तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत सीधा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस धारा के तहत तेजाब की बोतल लें जाने पर कम से कम 1 हजार रूपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। ट्रेन में कोशिश करें ऐसी सब चीज़े भूलकर भी ना ले जाएं।
गैस सिलिंडर (Indian Railway)
अगर लोग अपने घर से बाहर रहते है तो जब वहा से खाली कर रहे है तो वहा का सारा सामान गैस सिलिंडर तक पैक करके ट्रेन में ले जाते है। लेकिन क्या आपको पता है ट्रेन में गैस सिलिंडर या स्टोव जैसी चीजे लें जाना कितना खतरनाक हो सकता है। रेलवे एक्ट के अधिनियम के तहत , ट्रेन में सिलिंडर जैसी चीजे लें जाना गैर क़ानूनी है। वहीं आप खाली गैस लें कर जा सकते है लेकिन अगर भरा हुआ गैस मिला तो रेलवे के एक्ट के द्वारा आप पहुंच सकते है सीधा जेल।
पटाखे (Indian Railway)
ट्रेन में पटाखे ले जाना तो पूरी तरह से बैन है। पटाखों में विस्फोटक पर्दार्थ होते है जिससे उनके फटने का बहुत खतरा होता है। अगर कोई व्यक्ति पटाखों को ले जाते पकड़ा जाता है तो उसपर कानून की कार्यवाही होती है तगड़े जुर्माना के साथ जेल की भी सजा हो सकती है तो गलती से भी गलती से पटाखों को ट्रेन में न लें जाएं
हथियार (Indian Railway)
वही आपको बता दे , आप लाइसेंस द्वारा हथियार को ही ट्रेन में ले जा सकते है। बिना लाइसेंस हथियार चाक़ू ,कट्टा आदि जैसी चीज़ो को भूलकर भी लें जाने की गलती ना करें वर्ना जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट के दौरान केस तुंरंत दर्ज हो जाएगा। ऐसे हथियारों से दुरी बना के रखे।