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Kisan Vikas Patra Yojana: सिर्फ इतने पैसे जमा कर पाएं दोगुनी रकम, आइए जानें क्या है ये योजना

Kisan Vikas Patra Yojana: पोस्ट ऑफिस नागरिकों के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है। उसी में से एक स्कीम है किसान विकास पात्र योजना (Kisan Vikas Patra Yojana)।
Kisan Vikas Patra Yojana: सिर्फ इतने पैसे जमा कर पाएं दोगुनी रकम, आइए जानें क्या है ये योजना
Photo by:  Pexels

Kisan Vikas Patra Yojana: सरकार द्वारा अलग अलग तबकों को ध्यान में रखकर स्कीम लाई जाती है। आज के समय में लोग निवेश बहुत सोच विचार कर करते है। जिनमे उनका अच्छा फायदा हो सके। अच्छे रिटर्न के लिए ही हम आगे पैसा लगाते है। जिससे बाद में जाकर हम इस्तेमाल कर सके। बहुत सी ऐसी स्कीम मौजूद है ,जिसमे लोगो को काफी अच्छा रिटर्न मिलता है।इसी मौके पर आज हम आपको ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे है जिसमे आप पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते है।पोस्ट ऑफिस नागरिकों के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है। उसी में से एक स्कीम है किसान विकास पात्र योजना (Kisan Vikas Patra Yojana)। आइए जानते इस स्कीम के बारे में .....

इस योजना में होंगे पैसे डबल (Kisan Vikas Patra Yojana)

वहीं आपको बता दे, 1988  में भारतीय डाक विभाग द्वारा किसान विकास पत्र योजना (Kisan Vikas Patra Yojana) शुरू किया गया था।  इस स्कीम को पहले किसानों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इस योजना निवेश करने के बाद 9.5  साल बाद मतलब 115  महीने बाद पैसे दोगुना होकर मिलते है।वहीं अगर आपने इस योजना में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए है तो 9.5  साल बाद इसके पैसे 10  लाख रुपये मिलेंगे। वहीं इस योजना में अभी की ब्याज दर राशि 7.5  है।  

किसको मिल सकता है इस योजना का लाभ (Kisan Vikas Patra Yojana)

किसान विकास पत्र योजना में 18 से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है। वहीं अगर नाबालिक के नाम पर योजना ली जाती है  तो उसके परिवार वालो को उसके नाम पर ही योजना पत्र लेना होता है।  योजन में सिंगल सेर्टिफिकेट जो एक व्यक्ति के लिए होता है।  जिसमे जॉइंट A  और जॉइंट B  दोनों लोग ही अप्लाई कर सकते है। 

कैसे करे इस योजना मे अप्लाई (Kisan Vikas Patra Yojana)

किसान विकास पात्र योजना में आवदेन देने के लिए आप पोस्ट ऑफिस से फॉर्म ले सकते है।  उसके बाद आपको फॉर्म भरके और संबधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।  वहीं अगर आप किसी एजेंट के जरिए फॉर्म भर रहे है तो फॉर्म ए1 जमा करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद और राशि जमा करने के बाद आपको किसान विकास पात्र सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। और सारी जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दे दी जाएंगी। 

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