Land Law in India: अगर आपके पास है तय लिमिट से ज्यादा जमीन, तो सरकार कर सकती है कार्यवाही और हो सकती है जेल
Land Law in India: भारत में लोग ज्यादातर अपना पैसा जमीन खरीदने में इन्वेस्ट करते है। इन्वेस्ट का एक सुरक्षित और लीगल तरीका है रियल एस्टेट। बहुत से लोग खूब सारी जमीन खरीद कर अपने नाम कर लेते है। लेकिन क्या आपको पता है भारत में जमीन को लेकर कुछ कानून बनाए गए है। जिनमे एक नियम ये भी है की एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने बीघा जमीन खरीद सकते है। वही भारत में एक व्यक्ति पर कितना बीघा जमीन हो सकती है। इसकी लिमिट तय की गयी है। और वही अगर कोई लिमिट को क्रॉस करता है तो तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। एक व्यक्ति कितनी जमीन अपने नाम रख सकता है और कितनी लगता है जुर्माना ,आइए जानते है....
इतनी तय की गई है जमीन खरीदने की सीमा
वही आपको बता दें, जमीन रखने को लेकर एक नया कानून बनाया गया है। वही अलग अलग राज्यों में इसे लेकर कई तरह के नियम बनाए गए है। केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर विवाहित व्यक्ति सिर्फ 75 एकड़ तक जमीन ही अपने नाम पर खरीद सकते है।और वही जिस परिवार में 5 सदस्य है। तो उसमे कूल 5 एकड़ तक खरीद सकते है। वही महाराष्ट्र में इसको लेकर नियम अलग है , महाराष्ट्र में जो व्यक्ति पहले से खेती कर रहा है वही वो खेती के लिए जमीन खरीद सकता है। जिसमे भी वह सिर्फ 54 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है। वही वेस्ट बंगाल में एक व्यक्ति सिर्फ 245 एकड़ जमीन खरीद सकता है। तो वही उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के पास 125 एकड़ की लिमिट तय की गयी है। बिहार में खेती और गैर खेती के लिए एक व्यक्ति सिर्फ 15 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है। वही सिर्फ गुजरात में ही किसानों को खेती करने का अधिकार है।
लिमिट से ज्यादा जमीन खरीदने पर लग सकता है जुर्माना
भारत में सम्पति को लेकर कोई कानून नहीं है। वही जैसा की हमने बताया की अलग अलग राज्यों में अलग अलग जमीन को लेकर कानून बने है। वहा पर अलग अलग लिमिट तय की गयी है। और यह सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के पडोसी देश पाकिस्तान और bangladesh में भी इस प्रकार के कानून बने है। अगर कोई व्यक्ति लिमिट तय से ज्यादा जमीन रखता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। या उस पर कोई भी प्रकार की क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है।
पीएम किसान योजना के किसानों के पास सिर्फ इतनी होनी चाहिए जमीन
वही आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए सरकार ने न्यूनतम जमीन की सीमा निर्धारित की है। इसके तहत सिर्फ उन्ही किसानों को इसका फायदा मिलेगा जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टयेर यानी 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। वही खेती योग्य जमीन जिसके नाम पर है उन्ही को सिर्फ पैसे मिलते है।वही कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उन्हें पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है।