Social Media Law: इस नए कानून के दायरे में ही रह कर सोशल मीडिया पर करें कमेंट, वर्ना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
Social Media Law: आजकल बहुत से लोग महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट कर देते है। माना की भारत में सभी के पास फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। ये अधिकार सविधान में सबको दिया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है की आप इस अधिकार के आड़ में किसी को कुछ भी कह दें। ऐसा करना अपराध है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लेकर कई फैसले सुनाए है। वहीं अगर कोई महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी अश्लील या भद्दा कमेंट या पोस्ट करते है तो उसे सजा हो सकती है। क्या है इसके लिए कानून, आइए जानते है ....
ऐसी हरकत करना है क़ानूनी अपराध
महिला के इस अपराध के खिलाफ व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील की जहा उसने बताया की आईपीएस की धारा 509 के तहत बोले गए शब्द अगर किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचता है तो तब कार्यवाही हो सकती है , न ही सोशल मीडिया पोस्ट या किसी ईमेल पर लिखे हुए शब्द भी आपको जेल भेज सकते है।वही इस पर कोर्ट ने कहा है की आईपीएस की धारा 509 के तहत अगर किसी महिला के सम्मान को जरा सा भी ठेस पहुंचाया तो पड़ सकता है भारी।
हो सकती है इतनी सजा
अगर आपने किसी लड़की की आईडी पर जाकर लिखा कुछ भद्दा तो आईपीएस की धारा 509 के तहत उस अपराधी को पुलिस तुरंत कर लेती है गिरफ्तार। पहले उस व्यक्ति के खिलाफ हो रहे अपराध की अच्छे से जाँच की जाती है और अगर जाँच सही साबित हो जाता है तो उसपर 3 साल की जेल के साथ तगड़ा जुर्माना भी झेलना पड़ता है। इसलिए अब इस नए कानून के दायरे में ही रह कर सोशल मीडिया पर करें कमेंट वर्ना झेलना पड़ सकता है नुक्सान।