Advertisement

Liquor License: शराब बेचने का ही नहीं शराब पीने का भी लगता है लाइसेंस, जानें क्या है लीकर के नियम

Liquor License: अगर आप शराब पीते है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसकी खास बात ये है की इस लाइसेंस की भी वैलिडी होती है और इसके लिए शराब पीने वालो को एक ख़ास फीस चुकानी होती है।
Liquor License: शराब बेचने का ही नहीं शराब पीने का भी लगता है लाइसेंस, जानें क्या है लीकर के नियम
Photo by:  Google

Liquor License: शराब को लेकर भारत देश में कई तरह के कानून बनाए गए है।जो दुकानों पर शराब बेचते है उनको लाइसेंस लेना होता है, बिना लाइसेंस के आप शराब नहीं बेच सकते है।उसी तरह सरकार ने भी शराब पीने के लिए नियम बनाए है।अगर आप शराब पीते है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसकी खास बात ये है की इस लाइसेंस की भी वैलिडी होती है और इसके  लिए शराब पीने वालो को एक ख़ास फीस चुकानी होती है। वही कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते तो आइए आपको इस खबर में हम शराब पीने वालो के लिए लगने वाले लाइसेंस से लेकर जरुरी अपडेट की जानकारी देने जा रहे है....

लीकर लाइसेंस क्या है ? (Liquor License)

भारत सरकार की और से शराब को बेचने से लेकर पीने तक के कुछ खास नियम बनाएं गए है। इन नियमों के आधार पर भी शराब पीने वालो के लाइसेंस जारी होते है।शराब पीने से लेकर इसको ट्रेवल तक के लाइसेंस बनाए जाते है।  वहीं आपको बता दें ,लाइसेंस को आल इंडिया लीकर परमिट के रूप में जारी किया जाता है।इसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए भी कुछ प्रक्रिया है।  उसको करने के बाद एक फीस तय की गई है , यानी इसे लेने के लिए एक क़ानूनी नियम बनाया गया है। 

इस लाइसेंस को लेकर मिलते है ये फायदे (Liquor License)

देश में शराब पीने के लिए जारी किए गए लाइसेंस के भी है कई फायदे है। ये लाइसेंस शराब खरीदने से लेकर उसे कन्जयूम करने के आपके काम को वैध बनाता है। आल इंडिया परमिट होने पर वह देश के किसी भी हिस्से में शराब पी सकते है।   

इन लोगो को बनवाना चाहिए लाइसेंस (Liquor License)

वहीं आपको बता दें , देश के हर प्रदेश में अपने अपने नियम लागू है। जैसे आप जिस प्रदेश में रहते है वहा के नियमों को मानना पड़ता है।वही वैसे ही इस लाइसेंस को बनवाने के लिए कुछ राज्य उम्र की लिमिट 18 वर्ष रखता है और कुछ राज्यों ने 25 साल भी रखा है। वही ऐसे कुछ राज्य भी होते है जहां शराब को लेकर प्रतिबंध है।  जैसे गुजरात , मिजोरम या बिहार इन राज्यों में लीकर पर पूरी तरह रोक है।

ये है बनवाने की प्रक्रिया (Liquor License)

लीकर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसको आप घर बैठें बनवा सकते है। वहीं आपको बता दें , इसको लेकर ऑफलाइन सुविधा भी है। लेकिन ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही पसंद करते है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा ,और फिर जरुरी दस्तावेजों की जरुरी एंट्री करनी होगी। वही सभी डॉक्युमनेट्स सबमिट करने के बाद आपको दी गई निश्चत फीस देनी होगी। इसके साथ अवधि के मुताबिक, फीस ली जाती है।  वही मुंबई की बता करें तो यहां आपको १ साल के लिए  लीकर लाइसेंस बनवाना हो तो आपको 900 रूपये जमा करना होता है।  जबकि लाइफस्टाइल लाइसेंस के लिए 2000 रूपये देने होते है।   

Advertisement

Related articles

Advertisement