Liquor Rules: अगर बस से ले जा रहें है घर पर शराब, तो लग सकता है इतने हजार का जुर्माना
Liquor Rules: भारत में शराब की खपत बहुत ही ज्यादा होती है।बहुत से लोग शराब शौकीन में पीते है। बहुत से लोग लत की वजह से शराब पीते है। आकड़ो के मुताबिक, भारत में एक व्यक्ति औसतन 57 लीटर शराब पी जाती है।भारत में अलग अलग राज्यों में शराब कीमते अलग अलग होती है।
किसी राज्य में शराब की कीमत ज्यादा होती है तो कही किसी राज्य में शराब की कीमतें कम होती है। और जिस राज्य में शराब की कीमत कम होती है। तो लोग सोचते है की वहा से शराब खरीदकर अपने शहर ले जाएं। लेकिन फिर लोगो के मन में ये भी सवाल आता है की क्या बस में शराब ले जाना चाहिए। आइये जानते है क्या है इस को लेकर नियम... ..
बस में शराब लेकर जाने के लिए क्या है नियम (Liquor Rules)
भारत में यात्रा के दौरान ले जाने के लिए नियम बनाये गए है। वही अगर नियमो में रहकर शराब लेकर जाता है तो साथ ले जा सकता है। लेकिन आपको बता दे , शराब भी वही लेकर जा सकता है जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है। भारत में कई राज्य जैसे है जहा शराब पीना या बेचना दोनों ही बैन है। इसके अलावा जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है। वहा आप दो लीटर तक शराब ले जा सकते है। लेकिन आप इससे ज्यादा शराब ले जाते है तो फिर आप 5000 रूपये का जुर्माना हो सकता है। उसके साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
बस ऑपरेटर कर सकता है मना (Liquor Rules)
सस्ती शराब खरीदकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ऑप्शन को अच्छा है। लेकिन आप बस में शराब तभी ले जा सकते है। जब बस ऑपरेटर आपको इस चीज की अनुमति देती है। अगर बस ऑपरेटर अपनी बस में शराब न ले जाने को लेकर रूल बनाया है। तो भी आप उसे बस में शराब साथ नहीं ले जा सकते है।
वैलिड भी होना है अनिवार्य (Liquor Rules)
वही इसके साथ ही अगर आप सस्ती शराब खरीदकर बीएस से ले जाना चाहता है , तो बहुत जरुरी है आपके पास एक वैलिड बिल होना चाहिए। यदि आपने शराब की जो बोतल खरीदी है। उसका साबुत दिखाना पड़ेगा , नहीं तो फिर जुर्माना लग सकता है आप पर।