नोएडा में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लगेगा ₹10,000 तक का जुर्माना, जानें कैसे करें आवेदन

Registering a Lift in Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत, सभी लिफ्टों और एस्केलेटरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो संबंधित लिफ्ट का संचालन बंद किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
नोएडा में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ अनिवार्य
नोएडा में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने का निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई लिफ्ट दुर्घटनाओं की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लोग घायल हुए या जान गंवा बैठे। इन घटनाओं को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाते हुए लिफ्टों और एस्केलेटरों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसके माध्यम से लिफ्टों की सही स्थिति, उनकी मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा
लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन के लाभ
सुरक्षा मानकों का पालन