Note Exchange: क्या जले हुए नोटों को बैंक में करवा सकते है एक्सचेंज, जाने क्या कहता है आरबीआई
Note Exchange: घर में कटे-फटे नोट तो अक्सर दिख जाते है। कई बार तो ऐसा होता है की नोट को चूहे तक क़तर जाते है। कटे फाटे नोटों को चलाने मे बड़ी मशकत करनी पड़ती है। वहीं पहले की बात करे तो लोग फटे नोट देखते ही मना कर देते थे लेने से लें जब से आरबीआई ने मजूरी दी है फटे नोट को एक्सचेंज करने की तो हर दूसरा व्यक्ति नोट लेने के लिए मना नहीं करता है।आरबीआई के तहत कटे-फ़टे नोट को लेकर कुछ नियम बनाएं गए। वहीं क्या आरबीआई ने जले नोट के एक्सचेंज के लिए भी कुछ नियम बनाए है। आई जानते है ....
क्या जले हुए नोट भी बदल सकते है (Note Exchange)
वहीं आरबीआई के नियम एके अनुसार, कटे -फ़टे नोट को एक्सचेंज करने के लिए नियम बने है। अगर आपके पास कुछ कटे फ़टे नोट है तो आप बैंक मे जाकर उसको उसको एक्सचेंज करवा कर नए और साफ़ नोट ले सकते है , वहीं अगर आप एटीएम से पैसे निकल रहे है और एटीएम से पैसे फ़टे निकले तो आपको एटीएम की रशीद के साथ बैंक में जाकर वो पैसा भी एक्सचेंज करवा सकते हो।
अगर हम कटे फ़टे नोट की बात करें तो अगर वो नोट पूरी तरह से जल गया हो और जलने से उसके नंबर और सरकार के दिए हुए साइन मिट जाते है तो आप इसको एक्सचेंज नही करवा सकते है। वहीं अगर नोट थोड़ा जला और उसके नोट पर दिए गए गए नंबर दिख रहे है तो आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाकर इसको एक्सचेंज करवा सकते है। और अगर नोट जल या फट दोनों केस में इन पैसो का आधा दाम मिलता है। इसको उन नोट के पूरे पैसे नहीं मिलते है।
सिर्फ इतने नोट को बदल सकते है आप (Note Exchange)
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India) के मुताबिक , कोई भी एक व्यक्ति 20 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकता है। 20 से ज्यादा नोट को बैंक ही खुद लेने से मन कर देगा।आरबीआई ने पैसे को लेकर एक लिमिट भी तय की है। उन नोटों की संख्या 5 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। वहीं अगर नोट पूरी तह से जल गया है तो उसको आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते है। लेकिन वहीं अगर नोट थोड़ा जला है या फिर गवर्नमेंट के सिग्नेचर दिख रहे है तो वो नोट बैंक वाले चेंज कर देंगे।