Note Exchange Rules: कटे फटे नोटों को तुरंत करवाएं बैंक में एक्सचेंज, RBI ने जारी किए निर्देश
Note Exchange Rules: आज के समय में लोग बैंक कम ही जाते है। अधिकतर समय में लोग एटीएम के द्वारा ही पैसे निकाल लेते है।कई बार एटीएम मशीन से हमें कटे -फ़टे नोट मिल जाते है। तो कई बार घरो में भी रखे हुए नोट फट जाते है। वहीं ऐसे मे अगर आप फटे नोट से किसी दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीदते है तो दूकानदार फटे नोट लेने से इंकार कर देता है। बहुत लोगो को फटे हुए नोट एक्सचेंज करवाने का नियम नहीं पता है। इसके लिए RBI ने भी कुछ जरुरी नियम लागू किए है। आइए जानें आप किस तरह बैंक जाकर फटे नोट को बदल सकते है
नोट एक्सचेंज के लिए बैंक नहीं कर सकता मना (Note Exchange Rules)
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India) ने साल 2017 में निर्देश जारी किए थे। जिसमे उन्होंने कहा था की अगर कोई व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालते है और वो नोट कटे फटे निकलते है तो बैंक उसे तुरंत एक्सचेंज करके दूसरे नोट देगा ।और अगर कोई बैंक आपके नोट एक्सचेंज करने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत आरबीआई में जाकर कर सकते है। वहीं आपको बता दे , नोट एक्सचेंज करने की भी एक लिमिट है।
ऐसे बदलवाएं नोट (Note Exchange Rules)
एटीएम से कटे फटे नोट निकले है तो फिर आपको उसी बैंक में जाना होगा। जिस बैंक के एटीएम से कटे फटे नोट निकाले है। फिर आपको बैंक जाकर एक आवेदन फॉर्म लेना होगा। जिसमे आपको पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे आपने किस जगह से पैसे निकाले,कब पैसे निकाले ,किस तारीख को निकाले , और कितने पैसे निकाले ये सब डिटेल्स भरनी होगी। वहीं ये सब जानकारी आवेदन फॉर्म में भरने के बाद आपको ट्रांसजेक्शन स्लिप या ट्रांसजेक्शन मैसेज भी जमा करना होगा। फिर इन सबके बाद बैंक आपके पैसे एक्सचेंज कर देगा।
इन नोटों की नहीं होती तबदीली (Note Exchange Rules)
RBI के इन नियमों के तहत ये फटे नोट तभी बदले जाते है जब नोट की शक्ल थोड़ी सही हो। जैसे नोट में वॉटरमार्क, सीरियल नंबर और आरबीआई के सिग्नेचर साफ़ तौर पर नजर आ रहे हो तभी नोट एक्सचेंज हो सकता है। वहीं आप बैंक में एक बार में 5 हजार से ज्यादा कीमतें नोट नहीं करवा सकते है। अगर नोट बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा तो उसे बैंक हरगिज नहीं लेगा और ये आरबीआई के नियम के भी खिलाफ है।