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सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को मिलेंगे 25 हजार रुपये

Road Accident: सोमवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुचाने वाले देवदूतों के लिए बड़ा ऐलान किया है।

सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को मिलेंगे 25 हजार रुपये
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Road Accident: भारत में हर साल सड़क हादसों में लाखों लोग अपनी जान गवा देते है। कई सड़क हादसों में घायल होने वाले हजारों लोग , वक्त पर इलाज न मिलने कि वजह से अपनी जान गवा देते है।अपने नागरिकों कि जान , ऐसे हादसों से बचाने के लिए केंद्र सरकार काफी गंभीर है।  वहीं सोमवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुचाने वाले देवदूतों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट में घायल होनें वालों को तत्काल अस्पताल पहुचाने वाले लोगों के लिए इनाम राशि को बढाकर 25000 रूपये करेगी।वहीं आपको बता दें, फिलहाल ऐसे लोगों को सरकार 5000 रूपये कि राशि देती है।  आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ........

बढ़ गई इनामी राशि 

बता दें, कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पुणे में इस बात का ऐलान किया।वहीं रोड सेफ्टी के मुद्दे पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय को इनामी राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया है।  गडकरी ने यह भी बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचना जरूर होता है।उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में घायल लोगों को गोल्डन ओवर के दौरान यानी एक घंटे के भीतर अस्पताल पंहुचा दिया जाए तो जीवित बचने कि संभावना काफी बड़ी जाती है।  

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नितिन गडकरी ने किया ऐलान 

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में इस योजना कि शुरुआत कि थी, जिससे लोग सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों कि मदद करने के लिए प्रेरित हो सकें।  वर्तमान योजना के तहत रोड एक्सीडेंट के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार राशि के साथ मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। वहीं अब कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में लोगों कि जान बचाने वाले लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान किया था।  केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि देश कि किसी भी सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस व्यक्ति का इलाज कैशलेस तरीके से होता है।इसका मतलब है कि सरकार उस घायल व्यक्ति का खर्च उठाएगी।  यह इलाज 7 दिनों तक होगा और सरकार इसमें अधिकतम 15 लाख रूपये खर्च करेगी।  

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