PM Awas Yojana: आवास योजना के तहत कितने कमरे बनवाने का है नियम, आइए जानें...
PM Awas Yojana: सभी का सपना होता है की उसके पास अपना घर हो।लेकिन इसके लिए लोगो को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे पैसे जमा करने होते है तब जाकर एक घर वो ले पाते है।अपनी ज़िन्दगी की सारी कमाई एक घर खरीदने में लगा देते है। तब जाकर एक छोटा सा आशियाना बना पाते है । लेकिन कई लोगो के पास इतने पैसे नहीं होते की वो अपना घर खरीद सके। ऐसे में सरकार ने एक योजना शुरू की है।जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसे लोगो को सरकार सहायता देती है। वही इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते है।लेकिन कई लोगो के मन में ऐसे सवाल है इस योजना के तहत कितने कमरे बनवा सकते है , आइए जानते है क्या है नियम ....
कमरों को लेकर नहीं है कोई नियम (PM Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए चार केटिगोरी बनवाई गयी है। जिनमे EWS ,LIG ,MIG -1 ,MIG -ii केटेगरी है। EWS केटिगोरी में लाभार्थी के लिए 30 वर्गीय मीटर यानी 323 वर्ग फुट घर की कुल जगह होनी चाहिए। वही LIG केटिगोरी में आवेदकों को 60 वर्ग मीटर यानी 646 वर्ग फुट कुल जगह होनी चाहिए। MIG 1 केटेगरी में आवेदकों के लिए 160 वर्ग मीटर यानी 1722 वर्ग फुट कुल होनी चाहिए। वही आपको बता दे, इस योजना में आप पर निर्भर करता है की आप जितने भी कमरे बनवा सकते हो। सरकार द्वारा इसको लेकर किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। आप चाहे तो छोटे छोटे कितने भी कमरे बनवा सकते है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए इतनी होनी चाहिए आपकी इनकम (PM Awas Yojana)
वही आपको बता , EWS केटेगरी में अगर कोई आवेदक अप्लाई करता है तो उसकी सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं हो होनी चाहिए। LIG केटेगरी में मकान लेने वालो की इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह MIG में केटेगरी में अवदा करने वालो की इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही MIG -II केटेगरी में आवेदन करने के लिए इनकम 18 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए।