हो गई पुष्पा 2 लीक! ऐसा करने पर मिल सकती है ये खतरनाक सजा के साथ तगड़ा जुर्माना
Piracy Law: साल 2021 में आई पुष्पा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भयंकर तहलका मचाया था। इसके बाद से ही फिल्म के मेकर्स ने पुष्पा 2 का भी एलान कर दिया था और फैंस बड़ी बेसब्री से पुष्पा 2 रिलीज़ होने का इंतजार कर रहे थे। जो इंतजार कल यही 5 दिसंबर को खत्म हो गया है। देश भर के सभी सिनमेनाघर में पुष्पा 2 रिलीज़ हो चुकी है। इसी बिच खबरे आ रही है की पुष्पा 2 ऑनलाइन लीक हो चुकी है। बता दे , पिछले कुछ सालो में बॉलिवुड की कई फिल्म रिलीज़ के तुरंत बाद ही या रिलीज़ के पहले ही लीक हो चुकी है। ये एक गैर क़ानूनी काम है। इसको करने से लगता है तगड़ा जुर्माना। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ...
फिल्म लीक पर लगी इतना जुर्माना
वहीं आपको बता दे , साल 1952 में भारत में सिनेटीग्राफिक एक्ट बनाया गया था। इसके तहत भारत में फिल्मो को प्रदर्शित करना , उनके सर्टिफिकेशन के जुड़े नियमो को तय करना है। इन सभी चीजे इन एक्ट के तहत ही होती है। सेंसर बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी भी सीमेटोग्रफिक एक्ट के तहत 1952 के तहत काम करता है। साला 2023 में सिनेमाताग्राफिक एक्ट के तहत 1952 में कुछ संशोधन करके इसमें पायरेसी को लेकर भी नियम बनाए गए है। वहीं अब इस एक्ट के पायरेसी करने वालो को बक्शा नहीं जाएगा। अब किसी पर भी अगर पायरेसी करने का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उन लोगों पर 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इसके साथ ही पूरी फिल्म की लगात का 5 % जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
फिल्म मेकर्स का होता है तगड़ा नुक्सान
पिछले कुछ सालो में देखा जाए तो भारत में फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीक हो चुकी है। जिनमे लाल सिंह चड्ढा , लाइगर जैसी फिल्म शामिल है। इसके आलावा ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज़ होने वाली फिल्मो पर भी नुक्सान झेलना पड़ जाता है। फिल्म लीक होने के चलते फिल्म को होने वाले कुल अनुमानित मुनाफे में 25 % से लेकर ३०% तक का नुक्सान हो जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने पायरेसी पर एक कानून बनाया है।